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भुवनेश्वर में पुलिस के लिए टैटू पर प्रतिबंध, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई - Tattoos Ban For Cops in Bhubaneswar

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Apr 10, 2024, 3:48 PM IST

Tattoos Ban For Police Personnel: भुवनेश्वर पुलिस ने अपने विशेष सुरक्षा बटालियन कर्मियों को 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने के लिए कहा है. इसे आक्रामक, अश्लील और अपमानजनक प्रकृति का बताया है. पुलिस ने कहा है कि यह बटालियन के साथ-साथ ओडिशा पुलिस की छवि को भी खराब करता है.

Police Personnel in Bhubaneswar Asked To Remove tattoos within 15 days.
पुलिस कर्मियों को 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने को कहा गया.

भुवनेश्वर: अब पुलिस अधिकारी अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवा सकेंगे. ओडिशा पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा) द्वारा एक नया दिशानिर्देश जारी किया गया कि सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारी अपने चेहरे और हाथों पर टैटू नहीं बनवा सकते. ओडिशा पुलिस कर्मियों ने बुधवार को अपने शरीर के उन हिस्सों पर टैटू हटाने को कहा, जो वर्दी में रहते हुए आसानी से दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पुलिस बल की छवि खराब होती है.

सुरक्षा बटालियन कर्मियों को 15 दिन के अंदर इन्हें हटाने का आदेश दिया गया है. पुलिस उपायुक्त ने अपने कर्मियों को उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई से बचने के लिए 15 दिनों के भीतर ऐसे टैटू हटाने का निर्देश दिया.

Police Personnel Asked To Remove tattoos
भुवनेश्वर पुलिस ने अपने विशेष सुरक्षा बटालियन कर्मियों को 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने के लिए आदेश जारी किया.

आदेश में कहा गया, 'बड़ी संख्या में यूनिट के लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हुए पाए जाते हैं जो बटालियन के साथ-साथ ओडिशा पुलिस की छवि को भी खराब करते हैं. ये आक्रामक, अश्लील और अपमानजनक प्रकृति के होते हैं. इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज से वर्दी पहनते समय दिखाई देने वाले टैटू की अनुमति नहीं है. सभी गार्ड प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन पुरुषों की एक सूची बनाएं, जिनके शरीर के अंगों पर टैटू वर्दी के साथ आसानी से दिखाई दे सकते हैं'.

सख्त हिदायत देते हुए आदेश में कहा गया, 'उन्हें आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर टैटू को स्थायी रूप से हटाने के लिए कहें, अन्यथा उचित समझे जाने वाले आवश्यक विभागीय कार्रवाई करें. गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एक बार फिर, व्यावसायिकता के स्तर को बनाए रखने के लिए चेहरे, गर्दन और हाथ पर स्याही लगाने से बचने की सलाह दी जाती है'.

2020 को कमिश्नरेट पुलिस ने फिटनेस को लेकर नियम भी जारी किए थे. कमिश्नरेट पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य फिटनेस व्यवस्था का आदेश दिया था. कमिश्नरेट पुलिस कानून को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है.

पढ़ें: ओडिशा में शिक्षक ने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र को यूट्यूब पर किया अपलोड, गिरफ्तार

भुवनेश्वर: अब पुलिस अधिकारी अपने शरीर पर टैटू नहीं बनवा सकेंगे. ओडिशा पुलिस कर्मियों के लिए पुलिस उपायुक्त (सुरक्षा) द्वारा एक नया दिशानिर्देश जारी किया गया कि सुरक्षा बल और पुलिस अधिकारी अपने चेहरे और हाथों पर टैटू नहीं बनवा सकते. ओडिशा पुलिस कर्मियों ने बुधवार को अपने शरीर के उन हिस्सों पर टैटू हटाने को कहा, जो वर्दी में रहते हुए आसानी से दिखाई दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि इससे पुलिस बल की छवि खराब होती है.

सुरक्षा बटालियन कर्मियों को 15 दिन के अंदर इन्हें हटाने का आदेश दिया गया है. पुलिस उपायुक्त ने अपने कर्मियों को उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई से बचने के लिए 15 दिनों के भीतर ऐसे टैटू हटाने का निर्देश दिया.

Police Personnel Asked To Remove tattoos
भुवनेश्वर पुलिस ने अपने विशेष सुरक्षा बटालियन कर्मियों को 15 दिनों के भीतर टैटू हटाने के लिए आदेश जारी किया.

आदेश में कहा गया, 'बड़ी संख्या में यूनिट के लोग अपने शरीर पर टैटू बनवाते हुए पाए जाते हैं जो बटालियन के साथ-साथ ओडिशा पुलिस की छवि को भी खराब करते हैं. ये आक्रामक, अश्लील और अपमानजनक प्रकृति के होते हैं. इसलिए सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि आज से वर्दी पहनते समय दिखाई देने वाले टैटू की अनुमति नहीं है. सभी गार्ड प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे उन पुरुषों की एक सूची बनाएं, जिनके शरीर के अंगों पर टैटू वर्दी के साथ आसानी से दिखाई दे सकते हैं'.

सख्त हिदायत देते हुए आदेश में कहा गया, 'उन्हें आदेश प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर टैटू को स्थायी रूप से हटाने के लिए कहें, अन्यथा उचित समझे जाने वाले आवश्यक विभागीय कार्रवाई करें. गलत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. एक बार फिर, व्यावसायिकता के स्तर को बनाए रखने के लिए चेहरे, गर्दन और हाथ पर स्याही लगाने से बचने की सलाह दी जाती है'.

2020 को कमिश्नरेट पुलिस ने फिटनेस को लेकर नियम भी जारी किए थे. कमिश्नरेट पुलिस ने अपने पुलिसकर्मियों के लिए अनिवार्य फिटनेस व्यवस्था का आदेश दिया था. कमिश्नरेट पुलिस कानून को लेकर हमेशा सुर्खियों में रही है.

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