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BHU IIT गैंगरेप के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज - बीएचयू की खबरें

BHU IIT गैंगरेप के आरोपियों की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 24, 2024, 6:51 AM IST

वाराणसीः आईआईटी बीएचयू की छात्रा संग गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर लगाया था और मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. घटना के दो माह बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया था. फिलहाल तीनों आरोपी जिला कारागार में बंद हैं. पुलिस ने पिछले सप्ताह इनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य के साथ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी.

बीएचयू गैंगरेप मामले में मंगलवार को एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने दो आरोपियों सक्षम पटेल और आनंद चौहान की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए ख़ारिज कर दी है. जमानत अर्जी का विरोध एपी ओ आनंद भाष्कर ने किया था.

बता दें कि बीती एक नवंबर की रात आईआईटी की छात्रा के साथ घटना हुई थी. छात्रा अपने मित्र के साथ रात में हॉस्टल से बाहर घूम रही थी, उसी दौरान पहुंचे बुलेट सवार तीन युवकों ने छात्रा के साथी को मारपीटकर वहां से भगा दिया. छात्रा को गन प्वाइंट पर लेकर वीडियो बनाया और दुष्कर्म किया. घटना के दूसरे दिन छात्रों में उबाल आ गया. बीएचयू में धरना-प्रदर्शन भी हुआ था. पुलिस सीसीटीवी कैमरे से फुटेज के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपितों तक पहुंची. पुलिस ने आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है.

सभी आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े बताए जाते हैं. इनमें कुणाल पांडेय बृज एन्क्लेव कॉलोनी सुंदरपुर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जिवधीपुर बजरडीहा और सक्षम पटेल बजरडीहा का रहने वाला है. पुलिस की छानबीन में सामने आया कि तीनों ही आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं. कुणाल वाराणसी महानगर संयोजक है, सक्षम पटेल सह संयोजक है तो अभिषेक चौहान कार्य समति सदस्य है. कुणाल की कई तस्वीरें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हैं. पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी एमपी में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे.

वाराणसीः आईआईटी बीएचयू की छात्रा संग गैंगरेप मामले में तीनों आरोपियों पर पुलिस ने गैंगस्टर लगाया था और मंगलवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी है. घटना के दो माह बाद पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार किया था. फिलहाल तीनों आरोपी जिला कारागार में बंद हैं. पुलिस ने पिछले सप्ताह इनके खिलाफ मजबूत साक्ष्य के साथ कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल की थी.

बीएचयू गैंगरेप मामले में मंगलवार को एसीजेएम तृतीय पवन सिंह की अदालत ने दो आरोपियों सक्षम पटेल और आनंद चौहान की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए ख़ारिज कर दी है. जमानत अर्जी का विरोध एपी ओ आनंद भाष्कर ने किया था.

बता दें कि बीती एक नवंबर की रात आईआईटी की छात्रा के साथ घटना हुई थी. छात्रा अपने मित्र के साथ रात में हॉस्टल से बाहर घूम रही थी, उसी दौरान पहुंचे बुलेट सवार तीन युवकों ने छात्रा के साथी को मारपीटकर वहां से भगा दिया. छात्रा को गन प्वाइंट पर लेकर वीडियो बनाया और दुष्कर्म किया. घटना के दूसरे दिन छात्रों में उबाल आ गया. बीएचयू में धरना-प्रदर्शन भी हुआ था. पुलिस सीसीटीवी कैमरे से फुटेज के आधार पर घटना को अंजाम देने वाले आरोपितों तक पहुंची. पुलिस ने आनंद चौहान उर्फ अभिषेक चौहान, कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल को गिरफ्तार किया. उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्रवाई की गई है.

सभी आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े बताए जाते हैं. इनमें कुणाल पांडेय बृज एन्क्लेव कॉलोनी सुंदरपुर, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान जिवधीपुर बजरडीहा और सक्षम पटेल बजरडीहा का रहने वाला है. पुलिस की छानबीन में सामने आया कि तीनों ही आरोपी बीजेपी आईटी सेल से जुड़े हैं. कुणाल वाराणसी महानगर संयोजक है, सक्षम पटेल सह संयोजक है तो अभिषेक चौहान कार्य समति सदस्य है. कुणाल की कई तस्वीरें भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ भी हैं. पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी एमपी में चुनाव प्रचार में लगे हुए थे.

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