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बस्तर पत्रकार गांजा तस्करी केस, आरोप में फंसे चारों पत्रकारों को मिली जमानत, दो दिन में होगी रिहाई - Bastar journalist ganja smuggling - BASTAR JOURNALIST GANJA SMUGGLING

Bastar Journalist Ganja Smuggling Case बस्तर के चार पत्रकारों पर गांजा तस्करी का आरोप लगा था. इस केस में आंध्र प्रदेश की चिंतुर पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया. कोर्ट ने इस पूरे मामले में चारों पत्रकारों को शर्तों के साथ जमानत दी है. जिसके बाद पत्रकारों ने राहत की सांस ली है.

Bastar Journalist Ganja Smuggling Case
बस्तर पत्रकार गांजा तस्करी केस (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 2, 2024, 11:38 PM IST

बस्तर/ राजमहेंद्रवरम: बस्तर में चार पत्रकारों पर गांजा तस्करी का आरोप लगा था. आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनकी गिरफ्तार की थी. कोर्ट ने चारों पत्रकारों को जमानत दे दी है. दो दिन बाद ये पत्रकार रिहा होंगे. राजमहेंद्रवरम की अदालत ने चारों पत्रकारों को कुछ शर्तों के आधार पर जमानत दी है. राजमहेंद्रवरम के स्पेशल जज आर शिवा कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

शर्तों के साथ दी गई जमानत: अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दी है. स्पेशल जज आर शिवा कुमार ने जो शर्तें रखी है. उसके मुताबिक हर मंगलवार को सभी चारों पत्रकार को चिंतुर पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी. उन्हें थाना प्रभारी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा. जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा.

न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने से रहेंगे दूर: अदालत ने अपने आदेश में यह भी शर्त रखी है कि चारों पत्रकार न्याय प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेंगे. यह रिहाई 20 हजार के व्यक्तिगत बॉन्ड और इन चारों में हर शख्स के लिए दो स्थानीय जमानतदारों के साथ की जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया होने के बाद दो दिनों में चारों पत्रकारों की रिहाई होगी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहा था केस: बस्तर के पत्रकारों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के चिंतुर थाने में गांजे तस्करी के केस में कार्रवाई हो रही थी. चारों पत्रकारों की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई. कोर्ट का आदेश आने के बाद पत्रकारों ने राहत की सांस ली है. जिन चार पत्रकारों पर गांजा तस्करी के आरोप लगे हैं उनमें बप्पी राय, शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और मनीष सिंह शामिल हैं.

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शर्तों के साथ दी गई जमानत: अदालत ने शर्तों के साथ जमानत दी है. स्पेशल जज आर शिवा कुमार ने जो शर्तें रखी है. उसके मुताबिक हर मंगलवार को सभी चारों पत्रकार को चिंतुर पुलिस थाने में हाजिरी लगानी होगी. उन्हें थाना प्रभारी के सामने उपस्थित होना पड़ेगा. जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाता तब तक उन्हें इस प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा.

न्याय प्रक्रिया में बाधा डालने से रहेंगे दूर: अदालत ने अपने आदेश में यह भी शर्त रखी है कि चारों पत्रकार न्याय प्रक्रिया में किसी तरह की कोई बाधा नहीं डालेंगे. यह रिहाई 20 हजार के व्यक्तिगत बॉन्ड और इन चारों में हर शख्स के लिए दो स्थानीय जमानतदारों के साथ की जाएगी. यह पूरी प्रक्रिया होने के बाद दो दिनों में चारों पत्रकारों की रिहाई होगी.

एनडीपीएस एक्ट के तहत चल रहा था केस: बस्तर के पत्रकारों के खिलाफ आंध्र प्रदेश के चिंतुर थाने में गांजे तस्करी के केस में कार्रवाई हो रही थी. चारों पत्रकारों की गिरफ्तारी एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई. कोर्ट का आदेश आने के बाद पत्रकारों ने राहत की सांस ली है. जिन चार पत्रकारों पर गांजा तस्करी के आरोप लगे हैं उनमें बप्पी राय, शिवेंदु त्रिवेदी, धर्मेंद्र सिंह और मनीष सिंह शामिल हैं.

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