प्रयागराजः माफिया अतीक अहमद के सहयोगी और वकील खान शौलत हनीफ की सदस्यता रद्द करते हुए बार काउंसिल ऑफ़ उत्तर प्रदेश ने आजीवन के लिए प्रतिबंधित कर दिया है. शौलत हनीफ को अदालत ने उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद के साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई है. वर्तमान में शौलत जेल में बंद है. उमेश पाल की हत्या के बाद उनकी पत्नी जया पाल ने बार काउंसिल से शौलत हनीफ की सदस्यता रद्द करने और वकालत से डिबार करने की मांग की थी.
बार काउंसिल के सदस्य देवेंद्र मिश्र नगरहा ने बताया कि जया पाल की शिकायत पर सुनवाई के लिए बार काउंसिल ने कमेटी गठित की थी. कमेटी ने पूरे प्रकरण की जांच की और सभी पक्षों को सुनने के बाद शौलत को व्यवसायिक कदाचरण का दोषी पाया. इसके बाद सर्वसम्मति से शौलत की सदस्यता रद्द करने का निर्णय लिया गया.
विधायक राजू पाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल ने अतीक अहमद और उसके अन्य सहयोगियों के अलावा खान शौलत पर भी अपहरण, धमकाने और गवाही बदलने के लिए मारने पीटने का मुकदमा दर्ज़ कराया था. मुक़दमे के ट्रायल में यह साबित हुआ कि उमेश पाल को गवाही बदलने और दूसरा बयान देने का मसौदा शौलत ने ही तैयार किया था. इसके साथ ही घटना स्थल पर भी अन्य अपहरणकर्ताओ के साथ मौजूद था. इन्ही तथ्यों पर अदालत ने अतीक और अन्य अभियुक्तों के साथ शौलत हनीफ को भी उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत का फैसला आने के कुछ ही दिनों पूर्व उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी.