ETV Bharat / bharat

भदरसा गैंग रेप कांड; गवाही देने नहीं कोर्ट नहीं पहुंच सकी पीड़िता, अब कल होगी सुनवाई

अयोध्या में 12 साल की बच्ची से हुआ था गैंगरेप, आरोपी सपा नेता और नौकर जेल में बंद, नौकर का डीएनए हो चुका है मैच

author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 2 hours ago

भदरसा गैंग रेप कांड
भदरसा गैंग रेप कांड (Etv Bharat)

अयोध्याः भदरसा में 12 वर्षीय किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मंगलवार को गवाही नहीं हो सकी. अब इस अगली पेशी 16 अक्टूबर नियत की गई है. लखनऊ के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को गवाही के लिए पीड़िता और उसकी मां को तलब किया था. लेकिन दोनों अदालत नहीं पहुंची.

अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की घटना हुई थी. जिसका वीडियो भी आरोपियों ने बना लिया था और लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे. इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ, जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई. जिसके बाद बच्ची की मां ने सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ पूरा कलंदर थाने में तहरीर दी थी. सुनवाई न होने के बाद जब इस मामले में विहिप, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मोईद खान और उसके नौकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

बीते दिनों पुलिस के चार्टशीट के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने आरोप तय कर दिए थे. अब इसके संबंध में वादी पक्ष के बयान दर्ज किए जाने हैं. जिसके बाद दोनों आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है.

बता दें कि नेता मोईद खान के नौकर राजू खान का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मैच हो गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितम्बर को फॉरेनसिक लैब को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. 22 अगस्त को मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था. मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अवध तरीके से निर्माण कराए जाने के साथ तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था. पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे गिरा दिया गया.

इसे भी पढ़ें-अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप; सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू का DNA मैच

अयोध्याः भदरसा में 12 वर्षीय किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में मंगलवार को गवाही नहीं हो सकी. अब इस अगली पेशी 16 अक्टूबर नियत की गई है. लखनऊ के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने मंगलवार को गवाही के लिए पीड़िता और उसकी मां को तलब किया था. लेकिन दोनों अदालत नहीं पहुंची.

अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र के भदरसा में 12 साल की नाबालिग बच्ची से रेप की घटना हुई थी. जिसका वीडियो भी आरोपियों ने बना लिया था और लंबे समय तक उसे ब्लैकमेल करके घिनौनी हरकत करते रहे. इस मामले का खुलासा 29 जुलाई को तब हुआ, जब पीड़ित बच्ची 2 महीने की गर्भवती हो गई. जिसके बाद बच्ची की मां ने सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू के खिलाफ पूरा कलंदर थाने में तहरीर दी थी. सुनवाई न होने के बाद जब इस मामले में विहिप, बजरंग दल के साथ निषाद पार्टी के लोगों ने आक्रोश जताया तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मोईद खान और उसके नौकर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

बीते दिनों पुलिस के चार्टशीट के आधार पर दोनों आरोपियों के खिलाफ लखनऊ के विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट निरुपमा विक्रम की अदालत ने आरोप तय कर दिए थे. अब इसके संबंध में वादी पक्ष के बयान दर्ज किए जाने हैं. जिसके बाद दोनों आरोपी के खिलाफ सजा सुनाई जा सकती है.

बता दें कि नेता मोईद खान के नौकर राजू खान का डीएनए भ्रूण के डीएनए से मैच हो गया है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 21 सितम्बर को फॉरेनसिक लैब को एक हफ्ते में रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए थे. 22 अगस्त को मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान से जुड़ी अवैध कब्जे की जमीन पर बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर योगी सरकार का बुलडोजर चला था. मोईद खान की ओर से सड़क के किनारे बनाए गए दो मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर अवध तरीके से निर्माण कराए जाने के साथ तालाब की जमीन पर भी कब्जा किया गया था. पैमाइश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई कर उसे गिरा दिया गया.

इसे भी पढ़ें-अयोध्या में 12 साल की बच्ची से गैंगरेप; सपा नेता मोईद खान के नौकर राजू का DNA मैच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.