अयोध्या: रामनगरी अयोध्या के पूरा कलंदर थाना क्षेत्र स्थित भदरसा में 12 साल की बच्ची के साथ हुए गैंग रेप के मामले में आरोपी सपा नेता मोईद खान और उसके नौकर राजू खान के खिलाफ कोर्ट में आरोप तय हो गए हैं. दोनों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में दर्ज किए गए मुकदमे में न्यायालय ने आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने 15 अक्टूबर को गवाही की तारीख तय की है.
अयोध्या में किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. मामले की जानकारी तब हुई थी जब किशोरी गर्भवती हो गई थी. पीड़ित परिवार के द्वारा थाना पूरा कलंदर में सपा नेता मोईद खान और उसकी बेकरी में काम करने वाले नौकर राजू खान पर मुकदमा दर्ज कराया गया था.
हालांकि, फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी होने के कारण इस मामले में जमकर सियासत भी हुई तो वहीं समाजवादी पार्टी के द्वारा आरोपी को बचाने का प्रयास भी किया गया. वहीं, पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाई थी.
घटना को लेकर योगी सरकार भी सख्त एक्शन में रही और पीड़ित परिवार को न्याय देने का आश्वासन दिया था. जिसके बाद जिला प्रशासन ने मोईद खान की संपत्तियों की जांच की तो अवैध रूप से तालाब की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई बेकरी और कंपलेक्स पर बुलडोजर चलवा दिया गया.
मामले में किशोरी का लखनऊ के हॉस्पिटल में डॉक्टरों की निगरानी में गर्भपात करवाया गया था और भ्रूण का डीएनए सैम्पल लिया गया था. दोनों आरोपियों का डीएनए उसके साथ मैच कराया गया, जिसमें राजू खान से भ्रूण का डीएनए मैच हो गया. इसके बाद पुलिस की तरफ से रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी गई थी.
पुलिस ने विवेचना पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की और आरोप तय होने के बाद अब कोर्ट का फैसला भी जल्द आने की उम्मीद लगाई जा रही है. मामले में 15 अक्टूबर से गवाही शुरू होगी. बता दें कि पीड़िता के बयान पहले ही दर्ज किए जा चुके हैं.
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