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असम : कृषि विकास अधिकारी भर्ती घोटाले में APSC के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को 14 साल की सजा - Assam Ex APSC chairman Rakesh Paul

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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jul 29, 2024, 3:15 PM IST

Agriculture Development Officer Recruitment Scam, असम में विशेष कोर्ट ने कृषि विकास अधिकारी भर्ती घोटाले में एपीएससी के पूर्व अध्यध राकेश पॉल को 14 की सजा सुनाई है. इसके अलावा आयोग के दो पूर्व सदस्यों को भी जेल की सजा सुनाई गई. पढ़िए पूरी खबर...

Former APSC chairman Rakesh Paul sentenced to 14 years in prison
APSC के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल को 14 साल की सजा (ETV Bharat)

गुवाहाटी : असम लोक सेवा आयोग (APSC) के बहुचर्चित कृषि विकास अधिकारी भर्ती घोटाले मामले में सोमवार को एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल समेत 32 आरोपियों को सजा सुनाई गई. इसमें पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल को 14 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल, सदस्य समेदुर रहमान और बसंत कुमार डोले समेत कुल 43 आरोपियों को नामजद किया गया था. इसी सिलसिले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई. इसमें आयोग के दो पूर्व सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान को 7 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

कोर्ट ने 29 कृषि विकास अधिकारियों को भी दोषी ठहराया, जो गलत तरीकों से नौकरी हासिल करने के दोषी पाए गए और उन्हें भी 4 साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दो पूर्व सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा दोषी ठहराए गए 29 कृषि विकास अधिकारियों पर भी 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

बता दें कि वर्ष 2017 में भांगागढ़ थाने में एक अभ्यर्थी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राकेश कुमार पॉल के चेयरमैन रहते हुए कृषि विकास अधिकारियों की नियुक्ति के नाम पर बड़े पैमाने पर धन का लेन-देन हुआ था. इस संबंध में दर्ज मामले के आधार पर राकेश कुमार पाल समेत कई आरोपियों को पहले भांगागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद अदालत ने लंबे समय तक विभिन्न गवाहों के बयान लिए थे.

ये भी पढ़ें - पेंशन अधिकार है... दान नहीं, लेकिन नियमों के तहत ही दावा किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

गुवाहाटी : असम लोक सेवा आयोग (APSC) के बहुचर्चित कृषि विकास अधिकारी भर्ती घोटाले मामले में सोमवार को एपीएससी के पूर्व अध्यक्ष राकेश पॉल समेत 32 आरोपियों को सजा सुनाई गई. इसमें पूर्व अध्यक्ष राकेश पाल को 14 साल की जेल और 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

लंबी सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने अपना फैसला सुनाया. इस मामले में लोक सेवा आयोग के पूर्व अध्यक्ष राकेश कुमार पॉल, सदस्य समेदुर रहमान और बसंत कुमार डोले समेत कुल 43 आरोपियों को नामजद किया गया था. इसी सिलसिले में कोर्ट ने आज सजा सुनाई. इसमें आयोग के दो पूर्व सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान को 7 से 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई.

कोर्ट ने 29 कृषि विकास अधिकारियों को भी दोषी ठहराया, जो गलत तरीकों से नौकरी हासिल करने के दोषी पाए गए और उन्हें भी 4 साल की सजा सुनाई गई. कोर्ट ने दो पूर्व सदस्यों बसंत कुमार डोले और समेदुर रहमान पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया. इसके अलावा दोषी ठहराए गए 29 कृषि विकास अधिकारियों पर भी 10-10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया.

बता दें कि वर्ष 2017 में भांगागढ़ थाने में एक अभ्यर्थी ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राकेश कुमार पॉल के चेयरमैन रहते हुए कृषि विकास अधिकारियों की नियुक्ति के नाम पर बड़े पैमाने पर धन का लेन-देन हुआ था. इस संबंध में दर्ज मामले के आधार पर राकेश कुमार पाल समेत कई आरोपियों को पहले भांगागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद अदालत ने लंबे समय तक विभिन्न गवाहों के बयान लिए थे.

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