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कर्नाटक में निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश, चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूली का आरोप - FIR against Finance Minister

Karnataka court order FIR against Finance Minister Nirmala Sitharaman: कर्नाटक की एक अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली करने की शिकायत पर अदालत ने यह आदेश दिए हैं.

Nirmala Sitharaman
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : Sep 28, 2024, 6:44 AM IST

Updated : Sep 28, 2024, 5:29 PM IST

बेंगलुरु: बेंगलुरु में विशेष प्रतिनिधि अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी. उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिलक नगर थाने को चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा 42वीं एसीएमएम अदालत में निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, नलिन कुमार कतील, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और भाजपा कर्नाटक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत पर विचार करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.

कोर्ट का आदेश
कोर्ट का आदेश (Karnataka Desk)

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड की एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर चुका है. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इसकी जांच की जरूरत नहीं है. उल्लेखनीय है कि इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था.

ये भी पढ़ें- अनेक राजनीतिक दलों को चुनावी बॉण्ड के माध्यम से कोई चंदा नहीं मिला

बेंगलुरु: बेंगलुरु में विशेष प्रतिनिधि अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित जबरन वसूली के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने बेंगलुरु में जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में शिकायत दर्ज कर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी. उन्होंने शिकायत की थी कि चुनावी बॉन्ड के जरिए डरा-धमकाकर जबरन वसूली की गई.

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तिलक नगर थाने को चुनावी बांड के जरिए जबरन वसूली के अपराध में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. जनाधिकार संघर्ष परिषद द्वारा 42वीं एसीएमएम अदालत में निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, जेपी नड्डा, भाजपा के राष्ट्रीय नेताओं, नलिन कुमार कतील, तत्कालीन भाजपा कर्नाटक अध्यक्ष बी वाई विजयेंद्र और भाजपा कर्नाटक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. शिकायत पर विचार करते हुए अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया.

कोर्ट का आदेश
कोर्ट का आदेश (Karnataka Desk)

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट चुनावी बॉन्ड की एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर चुका है. सु्प्रीम कोर्ट ने कहा है कि अभी इसकी जांच की जरूरत नहीं है. उल्लेखनीय है कि इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था. चुनावी बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को फंड दिया जाता था लेकिन इसका खुलासा नहीं किया जाता था.

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Last Updated : Sep 28, 2024, 5:29 PM IST
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