प्रयागराज: सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की अपील पर गुरुवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इरफान सोलंकी की अपील पर हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 8 अगस्त को होनी है.
यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव मिश्र ने दिया है. इरफान सोलंकी और उनके भाई सहित अन्य लोगों के खिलाफ कानपुर की डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा के घर पर कब्जे की कोशिश में आगजनी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया था. कानपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने विचारण के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक रहे इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई थी.
इरफान सोलंकी ने अपील में सजा के इसी आदेश को रद्द किए जाने की मांग की है. साथ ही अपील पर फैसला आने तक सजा पर रोक लगाने और जमानत पर रिहा करने की भी मांग की गई है. इरफान सोलंकी के साथ ही इस मामले में सजा पाने वाले उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी अपील दाखिल की है. कानपुर की स्पेशल एमपी/ एमएलए कोर्ट ने 7 जून 2024 को सपा विधायक इरफान सोलंकी समेत पांच लोगों को 7 साल की कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी. जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में नजीर फातिमा नाम की एक महिला का घर जलाए जाने के मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई गई थी.
इरफान सोलंकी को अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिलती है और अदालत उनकी सजा पर रोक लगा देती है, तो उनकी यूपी विधानसभा की सदस्यता फिर से बहाल हो जाएगी. विधानसभा की सदस्यता बहाल होने की स्थिति में इस सीट पर उपचुनाव नहीं होगा. इरफान सोलंकी के साथ ही उनके भाई रिजवान सोलंकी ने भी याचिका दाखिल की थी. इरफान सोलंकी अभी यूपी की महाराजगंज जेल में बंद हैं.
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