नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. साथ ही उनकी गिरफ्तारी को कानूनी रूप से सही करार दिया. इस पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
भारद्वाज ने कहा कि संजय सिंह के मामले में हाईकोर्ट ने हमारी बातों को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारी बात मानी और संजय सिंह को जमानत दी. उन्होंने कहा कि कोर्ट के भी फैसले गलत होते हैं. कोर्ट के फैसले ऊपर की कोर्ट में बदले जाते हैं. जैसे संजय सिंह के मामले में हाईकोर्ट के फैसले के विपरीत सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी. संजय सिंह के मामले में वही जज वही वकील और वही तथ्य थे. वही वकील सुप्रीम कोर्ट गए उन्हीं तथ्यों पर राहत मिल गई.
उन्होंने कहा कि तथाकथित शराब घोटाले को देखकर कहा जाता सकता है कि यह मनी ट्रेल का नहीं. राजनीतिक षड़यंत्र है. सबसे अधिक वोटों से जीतने वाले किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पार्टी व दिल्ली व पंजाब सरकार को नष्ट करने का प्रयास है. बातें करोड़ों की हो रही हैं किसी भी जगह पर ईडी सीबीआई को एक रुपए की रिकवरी नहीं हुई है. ऐसे में जांच पर सवाल खड़े होते हैं. बार-बार कोर्ट में बात आई है कि गवाहों पर दबाव डाला गया, उन्हें मारा पीटा गया. दबाव बनाया गया. मंत्री ने कहा कि चंदन रेड्डी पर बयान देने के लिए इतना मारा गया कि दोनों कान के पर्दे फट गए. इसकी उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की है. अरुण, समीर को उनके परिवार के साथ धमकाया गया, जिससे वो केजरीवाल के खिलाफ बयान दें. डरा धमकाकर ईडी ने झूठे बयान लिए. यह पूरा केस झूठ के आधार पर है.
"मुझे यकीन है कि संजय सिंह के मामले की तरह हमें न्याय जरूर मिलेगा. दो साल से चल रही इस जांच में एक रुपया नहीं मिला है. लेकिन षड़यंत्र के तहत एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल दिया गया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि एक भी रुपये के लेनदेन का सबूत नहीं है. ये मैटर ट्रायल में गया तो दो मिनट नहीं रुक पाएगा. संजय सिंह की बेल अप्लीकेशन में ईडी से पूछा था कि मनी ट्रेल कहां है. ईडी कोई जवाब नहीं दे पाई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यदि बेल अप्लीकेशन के खिलाफ अडे़ रहोगे तो ऐसा आर्डर पास करेंगे कि केस तहस नहस हो जाएगा." -जैस्मिन शाह, AAP नेता
भाजपा पर साधा निशानाः सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम कोर्ट का आदेश मानने वाले लोग हैं. भाजपा तो कोर्ट का आदेश भी नहीं मानती है. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में अधिकारियों पर चुनी हुई सरकार का पूरा अधिकार रहेगा. लेकिन भाजपा ने आदेश नहीं माना. उन्होंने एक्ट में बदलाव कर दिया. हाईकोर्ट ने आज कहा कि 59 करोड़ रुपये इलेक्टोरल बांड के माध्यम से शरत रेड्डी की कंपनी से भाजपा के खाते में आया. इसको लेकर जांच होनी चाहिए.