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23 साल पुराने मामले में AAP सांसद संजय सिंह को 3 महीने कैद की सजा; सुल्तानपुर MP-MLA कोर्ट से राहत नहीं - Sultanpur News

यूपी के सुल्तानपुर जिले की एमपी-एमएलए कोर्ट से आप सांसद संजय सिंह (Sultanpur News) को झटका लगा है. मंगलवार को 23 वर्ष पुराने मामले में कोर्ट ने सांसद संजय सिंह व सपा नेता अनूप संडा की 3 माह कैद और डेढ़ हजार जुर्माने की सजा को बरकरार रखा है. उनकी अपील खारिज कर दी गई.

राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा (फाइल फोटो)
राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक अनूप संडा (फाइल फोटो) (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 7, 2024, 7:52 AM IST

Updated : Aug 7, 2024, 11:41 AM IST

सुल्तानपुर : आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा सहित छ दोषियों की अपील को मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दिया है. बीस महीने पहले हुई सजा को कोर्ट ने बहाल कर दिया है. कोर्ट ने मामले में 11 जनवरी 2023 को छह आरोपितों को दोषी ठहराते 3 माह कैद और डेढ़ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले में सभी छह दोषियों को नौ अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.


क्या था पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली की बदहाली के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाई ओवर के निकट धरना प्रदर्शन हुआ था. इसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष व सुभाष चौधरी शामिल थे. इन सबके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था. तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी, जिसमें सबको तीन माह कैद व 1500-1500 रुपये की सजा सुनाई गई थी.


उसी आदेश के विरुद्ध अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर बहस की थी, जिस पर मंगलवार को निर्णय आया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा सहित छ दोषियों की अपील को मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दिया है. संजय सिंह समेत नौ दोषियों को अब नौ अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

सुल्तानपुर : आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व सपा विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा सहित छ दोषियों की अपील को मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दिया है. बीस महीने पहले हुई सजा को कोर्ट ने बहाल कर दिया है. कोर्ट ने मामले में 11 जनवरी 2023 को छह आरोपितों को दोषी ठहराते 3 माह कैद और डेढ़ हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी. इस मामले में सभी छह दोषियों को नौ अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.


क्या था पूरा मामला
विशेष लोक अभियोजक वैभव पांडे ने बताया कि 19 जून 2001 को बिजली की बदहाली के विरोध में पूर्व सपा विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में शहर की सब्जी मंडी के पास फ्लाई ओवर के निकट धरना प्रदर्शन हुआ था. इसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष व सुभाष चौधरी शामिल थे. इन सबके विरुद्ध कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज हुआ था. तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी छह आरोपितों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई थी, जिसमें सबको तीन माह कैद व 1500-1500 रुपये की सजा सुनाई गई थी.


उसी आदेश के विरुद्ध अपील पर अधिवक्ता कमलेश कुमार सिंह, करुणा शंकर द्विवेदी, अरविन्द सिंह राजा, रूद्र प्रताप सिंह मदन, विभाष श्रीवास्तव ने पिछली पेशी पर बहस की थी, जिस पर मंगलवार को निर्णय आया है जिसके बाद आम आदमी पार्टी (आप) से राज्यसभा सांसद संजय सिंह व पूर्व विधायक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता अनूप संडा सहित छ दोषियों की अपील को मंगलवार को एमपी/एमएलए कोर्ट की स्पेशल जज एकता वर्मा ने निरस्त कर दिया है. संजय सिंह समेत नौ दोषियों को अब नौ अगस्त को कोर्ट में सरेंडर करना होगा.

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Last Updated : Aug 7, 2024, 11:41 AM IST
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