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आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का खतरा टला, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद सुलतानपुर की कोर्ट में भरे मुचलके - AAP MP Sanjay Singh Bail

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 28, 2024, 1:38 PM IST

Updated : Aug 28, 2024, 1:44 PM IST

सड़क जाम कर प्रदर्शन मामले में संजय सिंह को गिरफ्तारी से राहत मिल गई है. चलिए जानते हैं इस बारे में.

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आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिला जमानत (photo credit- etv bharat)
आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिला जमानत (video credit- etv bharat)

सुलतानपुर: आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का खतरा टल गया है. जिले की MP/MLA कोर्ट में बुधवार को सांसद संजय सिंह ने 50-50 हजार के दो मुचलके भरे. बिजली-पानी प्रदर्शन को लेकर 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा को बरकारार रखा था. इसको लेकर संजय सिंह हाइकोर्ट गए थे, जहां से उन्हें जमानत मिली थी. इसके बाद बुधवार को वह सुलतानपुर कोर्ट मुचलके दाखिल करने पहुंचे थे.

दरअसल, ये पूरा मामला 19 जून 2001 का है, जब बिजली कटौती के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था. इसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा भी शामिल हुए थे. इस मामले में उनके विरुद्ध कोतवाली नगर में एफआईआर लिखाई गई थी. तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराकर तीन माह कैद और 1500-1500 रूपये की सजा सुनाई थी.

इसे भी पढ़े-एससी, एसटी और ओबीसी को पेंशन से वंचित करने की साजिश; आप सांसद संजय सिंह ने UPS को बताया कर्मचारियों के साथ धोखा - Sanjay Singh spoke UPS in Lucknow

उसी आदेश के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त कर विशेष जज एकता वर्मा ने सभी को 9 अगस्त को विचारण न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने के निर्देश दिए थे लेकिन, उपस्थित होने के बजाय सबने अवसर मांगा था. विशेष मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त को गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 28 अगस्त तक हाजिर होने का निर्देश दिया था.

इस मामले में संजय सिंह और कमल श्रीवास्तव हाईकोर्ट गए. इसमें बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी. न्यायामूर्ति करुणेश सिंह पवार ने सुनवाई कर 50 हजार का मुचलका देने पर अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी थी.

बुधवार को सुलतानपुर कोर्ट में संजय सिंह अपने अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और मदन सिंह के साथ पहुंचे. यहां उन्होंने 50-50 हजार के दो मुचलके भरे. संजय सिंह के साथ कमल श्रीवास्तव ने भी मुचलके भरे.

यह भी पढ़े-23 साल पुराने मामले में सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा - Allahabad High Court Lucknow Bench

आप सांसद संजय सिंह को कोर्ट से मिला जमानत (video credit- etv bharat)

सुलतानपुर: आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का खतरा टल गया है. जिले की MP/MLA कोर्ट में बुधवार को सांसद संजय सिंह ने 50-50 हजार के दो मुचलके भरे. बिजली-पानी प्रदर्शन को लेकर 23 साल पुराने मामले में कोर्ट ने संजय सिंह समेत सभी आरोपियों को तीन-तीन माह की सजा को बरकारार रखा था. इसको लेकर संजय सिंह हाइकोर्ट गए थे, जहां से उन्हें जमानत मिली थी. इसके बाद बुधवार को वह सुलतानपुर कोर्ट मुचलके दाखिल करने पहुंचे थे.

दरअसल, ये पूरा मामला 19 जून 2001 का है, जब बिजली कटौती के विरोध में पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन हुआ था. इसमें आम आदमी पार्टी के वर्तमान राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, पूर्व सभासद कमल श्रीवास्तव, विजय कुमार, संतोष और सुभाष चौधरी, सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा भी शामिल हुए थे. इस मामले में उनके विरुद्ध कोतवाली नगर में एफआईआर लिखाई गई थी. तत्कालीन विशेष मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी 2023 को सभी 6 आरोपियों को दोषी ठहराकर तीन माह कैद और 1500-1500 रूपये की सजा सुनाई थी.

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उसी आदेश के विरुद्ध दायर अपील को निरस्त कर विशेष जज एकता वर्मा ने सभी को 9 अगस्त को विचारण न्यायालय के समक्ष सरेंडर करने के निर्देश दिए थे लेकिन, उपस्थित होने के बजाय सबने अवसर मांगा था. विशेष मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त को गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुए 28 अगस्त तक हाजिर होने का निर्देश दिया था.

इस मामले में संजय सिंह और कमल श्रीवास्तव हाईकोर्ट गए. इसमें बीते गुरुवार को उच्च न्यायालय ने संजय सिंह को जमानत दे दी थी. न्यायामूर्ति करुणेश सिंह पवार ने सुनवाई कर 50 हजार का मुचलका देने पर अपील के निस्तारण तक सजा पर रोक लगा दी थी.

बुधवार को सुलतानपुर कोर्ट में संजय सिंह अपने अधिवक्ता अरविंद सिंह राजा और मदन सिंह के साथ पहुंचे. यहां उन्होंने 50-50 हजार के दो मुचलके भरे. संजय सिंह के साथ कमल श्रीवास्तव ने भी मुचलके भरे.

यह भी पढ़े-23 साल पुराने मामले में सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा - Allahabad High Court Lucknow Bench

Last Updated : Aug 28, 2024, 1:44 PM IST
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