रामपुर : जिले के राणा शुगर प्रकरण में कोर्ट ने भाजपा नेता और पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर सहित 6 लोगो को दोषी करार दिया है. बाकी 21 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. दोषी करार दिए गए लोगों को कोर्ट अब कल सजा सुनाएगी. बता दें कि आक्रोशित किसानों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोलकर पथराव किया था. इसमें मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हुए थे. इस मामले में 38 लोगों को नामजद किया गया था.
मामला कोतवाली शाहबाद के करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल का है. यहां गन्ना ले जा रहे किसानों का 15 जनवरी 2012 की रात ट्रैक्टर ट्राली निकालने को लेकर कर्मचारियों से विवाद हो गया था. इसके अगले दिन आक्रोशित किसानों ने राणा शुगर मिल पर धावा बोल दिया और जमकर पथराव किया था. इसमें राणा शुगर मिल के दो अधिकारियों सहित कई कर्मचारी घायल हो गए थे. इस मामले में भाजपा के पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, भाजपा नेता सुरेश बाबू गुप्ता, कुंवरपाल समेत 38 लोगों को नामजद और 200 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था.
वहीं इस मामले पर जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा सिंह राणा ने बताया यह मामला 16 जनवरी 2012 का है. राणा शुगर मिल के उपाध्यक्ष द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया था कि पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर की अगुवाई में लोगों ने मिल में घुसकर मारपीट व तोड़फोड़ की. जिसमें कुछ मिलकर्मी भी घायल हुए थे. उसमें आज कोर्ट ने फैसला सुनाया है. इस मामले में छह लोगों को दोषी करार दिया गया है, जिसमें पूर्व विधायक काशीराम दिवाकर, किशनपाल, भारत, संजू यादव, मेघराज और सुरेश गुप्ता हैं. बाकी 21 लोग इसमें दोष मुक्त किए गए हैं.