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Watch : बेंगलुरु में तेज आवाज में संगीत बजाने पर दुकानदार से मारपीट, तीन गिरफ्तार

Assaulting shopkeeper over playing loud music : कर्नाटक में एक दुकानदार की पिटाई का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. कुछ लोग एक दुकानदार के साथ मारपीट कर रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. वहीं मामले को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं.

Assaulting shopkeeper over playing loud music
पीड़ित दुकानदार
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By PTI

Published : Mar 18, 2024, 8:45 PM IST

Updated : Mar 18, 2024, 9:19 PM IST

देखिए वीडियो

बेंगलुरु: बेंगलुरु में अजान के दौरान एक दुकानदार द्वारा तेज आवाज में संगीत बजाने पर उसकी पिटाई करने के आरोप में सोमवार को तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने यह जानकारी दी. भाजपा की कर्नाटक इकाई ने इस घटना को लेकर राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना की है.

उन्होंने बताया कि सभी संदिग्धों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. उन्होंने बताया कि दुकानदार के तेज आवाज में 'हनुमान चालीसा' बजाने को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, पुलिस ने कहा कि उन्हें आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और शिकायत में भी इसका उल्लेख नहीं है.

प्राथमिकी के अनुसार, तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. यह घटना रविवार शाम को हलासुरू गेट पुलिस थाना क्षेत्र में कब्बनपेट इलाके के सिद्दन्नागल्ली में हुई.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने : इस घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर आया जिसमें युवाओं का एक समूह तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दुकानदार मुकेश से झगड़ता दिख रहा है. तीखी बहस के बीच उनमें से एक ने दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया. पीड़ित ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की लेकिन उन्होंने दुकानदार को दुकान से बाहर खींचा और उसके साथ मारपीट की.

पुलिस के मुताबिक, प्रतीत होता है कि दुकानदार ने अजान के समय तेज आवाज में संगीत बजाया जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के युवा नाराज हो गए. वे दुकानदार से इस बारे में बात करने गए और उनके बीच तीखी बहस हो गई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'शिकायत के आधार पर हमने हलासुरू पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की है और घटना के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.'

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति साझा मंशा के तहत अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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उन्होंने बताया कि सभी संदिग्धों की उम्र 20 से 25 साल के बीच है. उन्होंने बताया कि दुकानदार के तेज आवाज में 'हनुमान चालीसा' बजाने को लेकर विवाद हुआ था. हालांकि, पुलिस ने कहा कि उन्हें आरोप के समर्थन में कोई ठोस सबूत नहीं मिला और शिकायत में भी इसका उल्लेख नहीं है.

प्राथमिकी के अनुसार, तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था. यह घटना रविवार शाम को हलासुरू गेट पुलिस थाना क्षेत्र में कब्बनपेट इलाके के सिद्दन्नागल्ली में हुई.

सीसीटीवी फुटेज आया सामने : इस घटना का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर आया जिसमें युवाओं का एक समूह तेज आवाज में संगीत बजाने को लेकर दुकानदार मुकेश से झगड़ता दिख रहा है. तीखी बहस के बीच उनमें से एक ने दुकानदार का कॉलर पकड़ लिया. पीड़ित ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की लेकिन उन्होंने दुकानदार को दुकान से बाहर खींचा और उसके साथ मारपीट की.

पुलिस के मुताबिक, प्रतीत होता है कि दुकानदार ने अजान के समय तेज आवाज में संगीत बजाया जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के युवा नाराज हो गए. वे दुकानदार से इस बारे में बात करने गए और उनके बीच तीखी बहस हो गई.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'शिकायत के आधार पर हमने हलासुरू पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की है और घटना के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.'

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्र लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति साझा मंशा के तहत अभियोजन में किए गए अपराध का दोषी), 307 (हत्या का प्रयास) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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Last Updated : Mar 18, 2024, 9:19 PM IST
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