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2017 से 22 के बीच हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज : NCRB - राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रेप

NCRB cases of rape in custody : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 से 2022 के बीच हिरासत में बलात्कार के 270 से अधिक मामले दर्ज किए गए.

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2017 से 22 के बीच हिरासत में बलात्कार के 275 मामले दर्ज NCRB
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By PTI

Published : Feb 25, 2024, 12:48 PM IST

नई दिल्ली: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2022 तक हिरासत में बलात्कार के 270 से अधिक मामले दर्ज किए गए. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों के लिए कानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को जिम्मेदार ठहराया. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, अपराधियों में पुलिस कर्मी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य और जेलों, रिमांड होम, हिरासत के स्थानों और अस्पतालों के कर्मचारी शामिल हैं.

डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों में धीरे-धीरे कमी आई है. 2022 में 24 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में 26, 2020 में 29, 2019 में 47, 2018 में 60 और 2017 में 89 मामले दर्ज किए गए. हिरासत में बलात्कार के मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के तहत दर्ज किए जाते हैं. यह एक पुलिस अधिकारी, जेलर, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए बलात्कार के अपराध से संबंधित है जिसके पास एक महिला की कानूनी हिरासत है.

यह धारा विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है जहां अपराधी किसी महिला के खिलाफ बलात्कार का अपराध करने के लिए अपने अधिकार या हिरासत की स्थिति का लाभ उठाता है. 2017 के बाद से हिरासत में बलात्कार के दर्ज किए गए 275 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 92 मामले हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 43 मामले हैं. पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने कहा, 'कस्टोडियल सेटिंग्स दुर्व्यवहार के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं.

राज्य एजेंट अक्सर अपनी शक्ति का उपयोग यौन पहुंच के लिए मजबूर करने के लिए करते हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी कमजोर स्थिति के कारण हिरासत में लिया गया. जैसे कि तस्करी या घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, जो राज्य संरक्षण की आड़ में शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है.'

मुत्तरेजा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिरासत में बलात्कार में योगदान देने वाले कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया है. इसमें पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, कानून प्रवर्तन के लिए अपर्याप्त लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण शामिल हैं. उन्होंने हिरासत में बलात्कार के मूल कारणों और परिणामों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण, मजबूत कानूनी ढांचे और संस्थागत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.

मुत्तरेजा ने कहा, 'हिरासत में बलात्कार के रिपोर्ट किए गए मामले अक्सर शक्ति असंतुलन और हमारे कानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर जवाबदेही की कमी का प्रकटीकरण हैं. उन्होंने कहा कि बलात्कार के ऐसे कारणों में पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, पुलिस के लिए लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण की कमी और पीड़ितों से जुड़ा सामाजिक कलंक शामिल हैं.

उन्होंने कहा, 'ये तत्व ऐसे माहौल में योगदान करते हैं जहां इस तरह के जघन्य अपराध हो सकते हैं और कई मामलों में तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता.' मुत्तरेजा ने कहा कि हिरासत में बलात्कार के मूल कारणों और परिणामों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकार को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

इसमें कानूनी सुधार, कानून प्रवर्तन के लिए बेहतर प्रशिक्षण, सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार और जवाबदेही के लिए मजबूत तंत्र शामिल होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और सामुदायिक समूहों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने से अधिक समावेशी और सूचित प्रतिक्रिया बनाने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- मिजोरम में देश में हत्या के तीसरे सबसे कम मामले: एनसीआरबी

नई दिल्ली: एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2022 तक हिरासत में बलात्कार के 270 से अधिक मामले दर्ज किए गए. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं ने ऐसे मामलों के लिए कानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर संवेदनशीलता और जवाबदेही की कमी को जिम्मेदार ठहराया. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों के अनुसार, अपराधियों में पुलिस कर्मी, लोक सेवक, सशस्त्र बलों के सदस्य और जेलों, रिमांड होम, हिरासत के स्थानों और अस्पतालों के कर्मचारी शामिल हैं.

डेटा इस बात पर प्रकाश डालता है कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसे मामलों में धीरे-धीरे कमी आई है. 2022 में 24 मामले दर्ज किए गए, जबकि 2021 में 26, 2020 में 29, 2019 में 47, 2018 में 60 और 2017 में 89 मामले दर्ज किए गए. हिरासत में बलात्कार के मामले भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (2) के तहत दर्ज किए जाते हैं. यह एक पुलिस अधिकारी, जेलर, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए गए बलात्कार के अपराध से संबंधित है जिसके पास एक महिला की कानूनी हिरासत है.

यह धारा विशेष रूप से उन मामलों से संबंधित है जहां अपराधी किसी महिला के खिलाफ बलात्कार का अपराध करने के लिए अपने अधिकार या हिरासत की स्थिति का लाभ उठाता है. 2017 के बाद से हिरासत में बलात्कार के दर्ज किए गए 275 मामलों में से उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 92 मामले हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में 43 मामले हैं. पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारी निदेशक पूनम मुत्तरेजा ने कहा, 'कस्टोडियल सेटिंग्स दुर्व्यवहार के लिए अद्वितीय अवसर प्रदान करती हैं.

राज्य एजेंट अक्सर अपनी शक्ति का उपयोग यौन पहुंच के लिए मजबूर करने के लिए करते हैं. उन्होंने कहा, 'ऐसे उदाहरण हैं जहां महिलाओं को उनकी सुरक्षा के लिए या उनकी कमजोर स्थिति के कारण हिरासत में लिया गया. जैसे कि तस्करी या घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को यौन हिंसा का शिकार बनाया गया, जो राज्य संरक्षण की आड़ में शक्ति के दुरुपयोग को दर्शाता है.'

मुत्तरेजा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि हिरासत में बलात्कार में योगदान देने वाले कारकों की एक जटिल परस्पर क्रिया है. इसमें पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, कानून प्रवर्तन के लिए अपर्याप्त लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण शामिल हैं. उन्होंने हिरासत में बलात्कार के मूल कारणों और परिणामों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए पीड़ित-केंद्रित दृष्टिकोण, मजबूत कानूनी ढांचे और संस्थागत सुधारों की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया.

मुत्तरेजा ने कहा, 'हिरासत में बलात्कार के रिपोर्ट किए गए मामले अक्सर शक्ति असंतुलन और हमारे कानून प्रवर्तन प्रणालियों के भीतर जवाबदेही की कमी का प्रकटीकरण हैं. उन्होंने कहा कि बलात्कार के ऐसे कारणों में पितृसत्तात्मक सामाजिक मानदंड, अधिकारियों द्वारा सत्ता का दुरुपयोग, पुलिस के लिए लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण की कमी और पीड़ितों से जुड़ा सामाजिक कलंक शामिल हैं.

उन्होंने कहा, 'ये तत्व ऐसे माहौल में योगदान करते हैं जहां इस तरह के जघन्य अपराध हो सकते हैं और कई मामलों में तो रिपोर्ट ही नहीं की जाती या उन पर ध्यान नहीं दिया जाता.' मुत्तरेजा ने कहा कि हिरासत में बलात्कार के मूल कारणों और परिणामों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सरकार को बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए.

इसमें कानूनी सुधार, कानून प्रवर्तन के लिए बेहतर प्रशिक्षण, सामाजिक मानदंडों को बदलने के लिए सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार और जवाबदेही के लिए मजबूत तंत्र शामिल होना चाहिए. इसके अतिरिक्त, गैर सरकारी संगठनों, नागरिक समाज और सामुदायिक समूहों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देने से अधिक समावेशी और सूचित प्रतिक्रिया बनाने में मदद मिल सकती है.

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