अगरतला: दक्षिण त्रिपुरा के बेलोनिया उप मंडल के विशेष न्यायाधीश ने दो नाबालिगों से रेप के मामले में 24 साल के एक लड़के को दोषी ठहराया है. इसके तहत आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अलावा दस हजार का जुर्माना भी लगाया गया है.
पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ दक्षिण त्रिपुरा जिले के बशपारा कॉलोनी में जवाहरलाल साहा के घर में किराए पर रहती थी. उसी मकान में आरोपी सेजल डे भी किराए पर रहता था और वह ईश्वर चंद्र विद्यासागर कॉलेज का छात्र है. पुलिस ने कहा कि जब नाबालिगों की मां काम के सिलसिले में घर से बाहर गई तो मौका पाकर आरोपी उनके घर गया और जबरन दोनों को अपने कमरे में ले गया. कुछ देर बात करने के बाद उसने दोनों को मोबाइल में तस्वीरें और वीडियो दिखाए. उसके बाद रेप किया. आरोपी ने दोनों बहनों को धमकी भी दी कि वे मामले का खुलासा न करें वरना वह उनको जान से मार देगा.
जब उनकी मां घर वापस लौटीं तो बड़ी बहन ने पूरी बात बताई. मां ने पुलिस से शिकायत. वहीं, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार किया. जानकारी के लिए बता दें कि बेलोनिया महिला पुलिस स्टेशन की जांच अधिकारी, डब्ल्यूएसआई अनिमा कर ने मामले की गहन जांच की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके बाद आरोप सिद्ध हुए.