जयपुर. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल (State Cabinet meeting at Chief Minister residence) की बैठक हुई. बैठक में प्रदेश के युवाओं के हितों में कई अहम फैसले (Gehlot took decisions for youth interest) लिए गए हैं. इनमें जहां ईडब्ल्यूएस की आयु सीमा छूट के प्रावधानों में 4 सेवा नियमों को जोड़कर राजकीय नियुक्तियों के रास्ते खोले गए है. वहीं, पंचायती राज एलडीसी भर्ती-2013 के 4000 पदों को भरने की कार्रवाई आगे बढ़ाकर और शिथिलन देकर राजकीय नियुक्ति का इंतजार कर रहे युवाओं को सौगात दी है .
मंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफार्मेंस ऑडिट अथॉरिटी के गठन, शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों के नवीन नियुक्ति नियम जारी करने, राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारी करने, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को संचालित करने का निर्णय किया है. साथ ही राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग को कंपनी अधिनियम में स्थापित करने, भरतपुर मेडिकल कॉलेज का नामकरण स्व. जगन्नाथ पहाडि़या के नाम पर करने तथा विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं.
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राजस्थान सोशल एण्ड परफॉर्मेंस ऑडिट अथोरिटी का होगा गठनःमंत्रिमंडल ने राजस्थान सोशल एंड परफॉर्मेंस ऑडिट अथॉरिटी का गठन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इस निर्णय से राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं में सार्वजनिक जवाबदेही के साथ ही पारदर्शिता, जनसहभागिता, जनसंतुष्टि और गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकेगी. राजकीय विभागों और उपक्रमों व योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करने वाली अन्य एजेंसीज के कार्य निष्पादन का आंकलन भी हो सकेगा. योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लाभार्थियों तक और अधिक सहजता, सुगमता और समयबद्ध तरीके से पहुंचेगा. अथॉरिटी में चिकित्सक, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, सांख्यिकीविद, अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, सूचना तकनीक विशेषज्ञ, कर विशेषज्ञ, पीएफएम विशेषज्ञ व अन्य विभिन्न डोमेन के विशेषज्ञों को आवश्यकतानुसार रखा जाएगा.
राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 जारीः मंत्रिमंडल ने राजस्थान हस्तशिल्प नीति-2022 का अनुमोदन कर दिया है . इससे हस्तशिल्पियों के उत्थान में कार्य किए जाएंगे. उन्हें सशक्त बनाते हुए राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी. राज्य में रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. विलुप्त होती हस्तकलाओं को पुनर्जीवित किया जाएगा. प्रत्येक वर्ष दिसंबर में राष्ट्रीय स्तर के हस्तशिल्प सप्ताह का आयोजन होगा. जिसमें हस्तशिल्पियों को पुरस्कृत किया जाएगा. हस्तशिल्प की ब्रांड बिल्डिंग, ई-मार्केटिंग के लिए सहायता, सामाजिक सुरक्षा, ऋण की सुविधा, छात्रवृत्ति, मेलों में हिस्सा लेने पर सहायता, क्रॉफ्ट विलेज में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार आदि कार्य होंगे. इसके राज्य स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री होंगे.
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शहीद के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्तिः मंत्रिमंडल ने राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियमों में अहम संशोधन कर राहत प्रदान की है. राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2018 को निरस्त कर नए नियम राजस्थान शहीद रक्षा कार्मिकों के आश्रितों की नियुक्ति नियम, 2022 को स्वीकृति दी गई है. अभी तक 15 अगस्त 1947 से 31 दिसंबर 1970 की अवधि के शहीदों के एक आश्रित को राजकीय सेवा में नियोजित करने का प्रावधान है. इसे अब बढ़ाकर 31 दिसंबर 1971 तक की अवधि कर दी गई है. इससे 1971 के युद्ध में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी लाभ मिल सकेगा.
वहीं, अब कुटुम्ब के सदस्य के रूप में शहीद की पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, पुत्री/दत्तक पुत्री, पौत्र/दत्तक पौत्र, पौत्री/दत्तक पौत्री के साथ-साथ नवासा/दत्तक नवासा, नवासी/दत्तक नवासी को आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है. वहीं शहीद अविवाहित होने पर भाई या बहन, भाई का पुत्र/पुत्री, बहन का पुत्र/पुत्री को भी आश्रित श्रेणी में शामिल किया गया है. साथ ही अब राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों के अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1966 के अनुरूप ही शहीद आश्रितों को भी उक्त नियमों में अधीनस्थ सेवाओं/मंत्रालयिक सेवाओं एवं चतुर्थ श्रेणी की सेवा के सीधी भर्ती के पे-लेवल 1 से 10 तक के पदों पर नियुक्ति मिल सकेगी.
पंचायतीराज कनिष्ठ लिपिक सीधी भर्ती 2013 में भरे जाएंगे 4000 पदः मंत्रिमंडल ने कनिष्ठ लिपिक भर्ती-2013 के क्रम में 4000 अभ्यर्थियों को नियमित नियुक्ति देने का बड़ा निर्णय लिया है. जिला परिषद की ओर से राजस्थान पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार भर्ती आयोजित की गई थी. वर्ष 2017 में बंद भर्ती प्रक्रिया को अब फिर से शुरू किया जा रहा है. अब 2013 की वरीयता सूची के अनुसार प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी. पदों को भरने की कार्रवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने और वांछित शिथिलन के प्रस्ताव का अनुमोदन बैठक में किया गया है.
ईडब्ल्यूएस को राहत, शेष 4 सेवा नियमों में भी अधिकतम आयु में छूटःमंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के अभ्यार्थियों को राहत प्रदान की है. आवेदन की अधिकतम आयु सीमा छूट में शेष रहे 4 सेवा नियमों को भी शामिल करने पर मोहर लगाई गई है. अब राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम में भी आयु सीमा में लाभ मिलेगा. इसी प्रकार राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम और राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम में भी आयु सीमा में छूट मिलेगी . इससे निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी को आयु सीमा में लाभ मिलेगा. बता दें कि 2021-22 के बजट में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से ईडब्ल्यूएस को अन्य आरक्षित वर्गों के समान आयु सीमा में छूट दिए जाने की घोषणा की गई थी. इसमें ईडब्ल्यूएस के पुरूष अभ्यर्थियों को 5 वर्ष एवं महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है.