सवाई माधोपुर.जिले की विशेष पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के एक मामले में सुनवाई करते हुए 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने चारों आरोपियों को 85 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.
विशिष्ठ लोक अभियोजक अनिल जैन ने बताया कि आरोपी जुनैद, रईसुद्दीन, नवाज और मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 9 अक्टूबर 2018 की रात को एक 13 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. जिस पर पीड़िता के पिता ने वजीरपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया.
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