प्रतापगढ़.पिछले दो महीने से कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से उपभोक्ताओं की ओर से बिलजी के बिलों को नियत देय तिथियों तक जमा करवाने में परेशानियों हो रही थी. जिसे देखते हुए निगम ने उन्हें छूट दी है.
अधीक्षण अभियंता इन्द्रराज मीणा ने बताया कि डिस्कॉम अध्यक्ष दिनेशकुमार के आदेश पर डिस्कॉम प्रबंध निदेशक वी.एस. भाटी के निर्देशानुसार कृषि श्रेणी के अलावा अन्य सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं, जिनकी बिलिंग अप्रैल और मई में जारी हुई है. विद्युत बिलों की बकाया राशि 20 हजार रुपए प्रति बिल तक है. सम्पूर्ण बकाया राशि 25 जून तक एकमुश्त जमा कराने पर, बिलिंग माह अप्रैल और मई के विद्युत बिलों की बकाया राशि पर विलम्ब भुगतान प्रभार की शत- प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी.
इसी तरह कृषि श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं की ओर से अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि 25 जून 2021 तक एकमुश्त जमा करवाने पर बिलिंग माह अप्रैल और मई 2021 के विद्युत बिलों की बकाया राशि पर विलम्ब भुगतान प्रभार की शत- प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी. उक्त छूट 31 मार्च से पहले की बकाया राशि यदि कोई हो को छोडकर प्रदान की जाएगी.
उपरोक्त उपभोक्ताओं की ओर से अपनी सम्पूर्ण बकाया राशि एकमुश्त जमा करवाने पर देय विलम्ब भुगतान प्रभार में छूट की राशि उनके आगामी बिलों में समायोजित की जाएगी. उपभोक्ताओं से अपने बिल समय पर जमा करवाकर उक्त योजना का लाभ उठाने की अपील की गई है. गौरतलब है कि उपभोक्ताओं का बिल जमा करवाने के लिए विभिन्न ऑनलाइन पेमेंट से विद्युत बिल की राशि जमा किए जाने की सुविधा प्रदान की जा रही है.