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पाली में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू, नहीं होंगे किसी प्रकार के आयोजन - कोरोना वायरस

अगस्त माह में धार्मिक आयोजन में भीड़ इकट्ठा होने से कोरोना संक्रमण फैलने की स्थिति को भांपते हुए पाली कलेक्टर ने आगामी 31 अगस्त तक जिले में धारा 144 प्रभावी कर दी है. उन्होंने पाली के सभी उपखंड अधिकारियों को सख्ती से धारा 144 की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं.

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पाली में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू

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Published : Aug 18, 2020, 11:17 AM IST

पाली. शहर सहित जिलेभर में कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा अभी थमा नहीं है. पाली में प्रतिदिन नए संक्रमित मरीजों की पहचान होती जा रही है. वहीं अगस्त माह में धार्मिक आयोजन में भीड़ इकट्ठा होने से संक्रमण फैलने की स्थिति को भांपते हुए जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने आगामी 31 अगस्त तक पाली में धारा 144 प्रभावी कर दी है. उन्होंने पाली के सभी उपखंड अधिकारियों को भी इस मामले में निर्देश दिए हैं और अपने-अपने क्षेत्र में सख्ती से धारा 144 की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं.

पाली में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू

उन्होंने धारा 144 के तहत पाली में अब यह 31 अगस्त तक किसी भी प्रकार के जुलूस धार्मिक आयोजन, मेले, पैदल यात्रा और वाहनों के माध्यम से मेलों में जाना और किसी भी प्रकार की सभा का आयोजन करने पर रोक लगा दी है. जानकारी के अनुसार पाली में 31 अगस्त तक धार्मिक कार्यक्रमों और त्योहारों के तहत गणेश चतुर्थी, रामदेव जयंती, तेजा दशमी और मोहर्रम के विभिन्न आयोजन होने वाले हैं, जिनमें भीड़ इकट्टा होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो पाएगी. इसके चलते जिला मजिस्ट्रेट अंशदीप ने जिले में धारा 144 प्रभारी की है.

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बता दें कि जिले में कोरोना संक्रमण अभी भी लगातार जारी है. पाली में अब तक कुल 3418 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं. इनमें से 3065 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं. पाली जिले में वर्तमान में 316 कोरोना संक्रमित एक्टिव केस हैं. वहीं पाली में कोरोना संक्रमण के चलते 37 लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं मानसून की सक्रियता को देखते हुए प्रशासन इस सीजन में संक्रमण और भी ज्यादा फैलने की चिंता जता रहा है. इसके चलते पाली में सख्ती से किसी भी प्रकार की भीड़ इकट्ठा नहीं होने के जिला कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं.

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