कोटा.ईटीवी भारत ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बाल वाहिनी का रियलिटी चेक अभियान चलाया था. इस अभियान में परिवहन विभाग ने एक दर्जन से ज्यादा वाहनों की जांच की. जिनमें से 7 वाहनों के चालान बनाए गए हैं. एक वाहन ऐसा था जो परिवहन विभाग के अधिकारियों को देख कर मौके से भागने में सफल रहा. ऐसे में परिवहन विभाग के अधिकारियों ने उसका नंबर नोट कर चालान घर पर भेजा है.
कोटा में भी नहीं मिली स्कूल बसों की स्थिति अच्छी वहीं निजी स्कूल के निदेशक दिनेश विजय ने बताया कि सरकार ने जो नियम बनाए हैं. उनसे बच्चों की सुरक्षा बाल वाहिनी में बढ़ गई है. हमने भी सरकार के नियमों के अनुसार अपनी बसें तैयार की हुई हैं. उनमें जीपीएस भी स्थापित कर दिए हैं. इसके अलावा जो पेरेंट्स अपने बच्चों को वैन में भेजते हैं. उन वैन्स का भी पूरा सत्यापन करवाया हुआ है. साथ ही उन सभी वैन को भी बाल वाहिनी में परिवर्तित करवा रहे हैं.
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साथ ही निजी स्कूल के प्रिंसिपल एमएम सिंह का कहना है कि नई बसें जो आतीं हैं, उनका रजिस्ट्रेशन और परमिट पूरी फॉर्मेलिटीज करने के बाद मिलता है. इनको पूरी करने के बाद बाल वाहिनी की दुर्घटना होने की संभावना कम ही है. उन्होंने स्वयं दावा किया कि उनकी जो भी बाल वाहिनी हैं. उनका पूरे नियम कायदे के बाद ही लाइसेंस और परमिट जारी करवाया गया है.
वहीं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रकाश सिंह राठौड़ का कहना है कि बाल वाहिनी योजना स्कूली बच्चों के सुरक्षित परिवहन के लिए लागू की गई है. इसके तहत परिवहन विभाग लगातार रोस्टर बनाकर वाहनों की जांच करता है. कोटा संभाग में जहां 643 बाल वाहिनी संचालित है. उनमें से 427 की जांच परिवहन विभाग पिछले कुछ महीनों में कर चुका है. जिनमें से 200 बाल वाहिनी के चालान भी बनाए गए हैं.
उन्होंने बताया कि बाल वाहिनी का सुनहरा पीला रंग होना चाहिए. खिड़कियों में नियमानुसार जाली लगाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे हाथ बाहर नहीं करें. तेज गति से वाहन नहीं चले इसके लिए स्पीड गवर्नर का होना बेहद जरूरी है. पैनिक बटन, सीसीटीवी और जीपीएस भी वाहन में लगा होना चाहिए. साथ ही बस ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी में होनें चाहिए और ड्राइवर के पास भारी वाहन चलाने का 5 साल का अनुभव होना जरूरी है. साथ ही बाल वाहिनी में टीचर की मौजूदगी जरूरी है.
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साथ ही उन्होंने कहा कि वे बाल वाहिनी की सघन जांच करवा रहे हैं. इसमें जो भी चालक नियमों की पालना करता नहीं मिला उनके लाइसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन और परमिट सस्पेंड किया जाएगा. साथ ही बच्चों की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ बाल वाहिनी में नहीं होने दिया जाएगा. आरटीओ राठौड़ ने बताया कि वर्तमान में तो बाल वाहिनी प्रबंध समिति के अंतर्गत होती है. जिसके अध्यक्ष जिले के एसपी होते है. वही सीधे स्कूलों को दिशा निर्देश दे सकते हैं. लेकिन आने वाले परिवहन कानून के तहत सीधे परिवहन विभाग भी स्कूलों पर कार्रवाई कर सकेगा. हालांकि उन्होंने कहा कि स्कूल प्रबंधन, परिवहन विभाग और शिक्षा विभाग मिलकर सकारात्मक कदम उठाएगा तो बाल वाहिनी में बच्चे सुरक्षित होंगे.