जोधपुर.राजस्थान हाईकोर्ट जस्टिस अरूण भंसाली ने अग्रिम आदेशों तक अंतिम योग्यता सूची के आधार पर नर्सिंग अधिकारी के पद पर नियुक्तियां रोकने के आदेश दिए हैं. एकलपीठ में याचिकाकर्ता जितेन्द्र छंगाणी की ओर से अधिवक्ता सुनील पुरोहित ने कहा कि याचिकाकर्ता ने नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के लिए 5 मई, 2023 को जारी विज्ञप्ति के अनुसरण में आवेदन किया था. आवेदन में समक्ष प्राधिकारी की ओर से जारी अनुभव प्रमाण पत्र में कॉलम संख्या 8 नहीं था.
उन्होंने कहा कि निर्धारित प्रपत्र में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने में याचिकाकर्ता की कोई गलती नहीं है. कॉलम संख्या 8 कोविड-19 प्रकोप के दौरान काम करने वाले अभ्यर्थियों को बोनस अंक प्रदान करने से सम्बंधित है. त्रुटिपूर्ण प्रमाण पत्र जारी करने से ना केवल याचिकाकर्ता बोनस अंक का दावा करने से वंचित रह गया बल्कि पात्रता से भी वंचित कर दिया गया. राज्य सरकार की ओर से एएजी करणसिंह राजपुरोहित ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता को कोई छूट दी जाती है, तो यह कई अन्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा. जिनकी पात्रता समान कारण से खारिज कर दी गई और उन्होंने कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया.