झुंझुनू. कोविड-19 के संबंध में जिला प्रशासन की ओर से जहां लोगों को गाइडलाइन की पालना के लिए जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती भी बरती जा रही है. जहां रविवार को जिलेभर में विभिन्न गतिविधियों से समझाइस और जुर्माना लगाने की कार्रवाई की गई.
इस दौरान खेतड़ी सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया. नगर परिषद के वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 4 में ऑटो टीपर के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गया. वहीं चिड़ावा में मंडी और मार्केट में विभिन्न चालाना के माध्यम से 4500 रुपये का जुर्माना वसूला गया. सूरजगढ़ एसडीएम की ओर से सूरजगढ़ के भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों का भ्रमण किया गया. इस दौरान गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के चालान काटे और लॉकडाउन के संबंध में सार्वजनिक माइक सिस्टम के माध्यम से नई गाइडलाइन का प्रचार-प्रसार करवाया गया.
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सूरजगढ़ उपखंड में 53 चालान काटकर 25400 रुपये की जुर्माना राशि वसूली की गई. इसी प्रकार नगर पालिका विद्या विहार की टीम और सूरजगढ़ विकास अधिकारी की ओर से भी अपने-अपने क्षेत्र में कार्रवाई की गई.
बेवजह बिना मास्क के घूमता हुआ कोई मिला तो होगी कठोर कार्रवाई
इधर इस्लामपुर कस्बे में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च कर कोविड की पालना करने के बारे में आमजन से समझाइस की. साथ ही राज्य सरकार की गाइडलाइन की पालना करने और मास्क लगाकर रहने की हिदायत दी गई. आज से पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लग जाएगा और इसी के चलते कस्बे में बगड़ थाना अधिकारी श्रवण कुमार के नेतृत्व में मुख्य मार्गो से फ्लैग मार्च निकाला गया.
सूरजगढ़ एसडीएम ने लोगों से की समझाइस इस फ्लैग मार्च के दौरान बगड़ थानाधिकारी श्रवण कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन में अनावश्यक रूप से घूमता मिला तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी कार्य होने पर ही घर से बाहर निकले और निकलते समय मास्क जरूर लगाएं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से किराना, सब्जी और दूध का समय निर्धारित किया है, उसी समय के हिसाब से एक व्यक्ति घर से निकले और जरूरी सामान खरीद कर तुरंत घर वापस आ जाए. इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई.
लॉकडाउन के दौरान उद्योगों को खोलने की रहेगी छूट
कोविड 19 के संबंध में राज्य सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन की पालना करते हुए जिले के उद्योग निरंतर कार्यशील रहेंगे. जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक नानूराम गहनोलिया ने बताया कि 24 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा. इस दौरान सरकार की ओर से अनुमत उद्योग निर्धारित समयावधि में संचालित होंगे. श्रमिकों के आने जाने के लिए उद्यमी की ओर से फोटो युक्त पास जारी किया जाएगा, पास जारी करने वाले अधिकृत व्यक्ति की सूचना जिला कलक्टर कार्यालय को भी देनी होगी. वहीं महाप्रबंधक ने उद्यमियों से अपील की है कि वे ऑक्सीजन के गैस सिलेण्डर शीघ्र उद्योग केन्द्र में जमा करवाएं, ताकि पीड़ित व्यक्तियों को ऑक्सीजन की उपलब्धता करवाई जा सकें.
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जिले में 230 पॉजिटिव केस
जिले में आज कोविड 19 के 230 नए केस सामने आए. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. छोटेलाल गुर्जर ने बताया कि नवलगढ ब्लॉक में 34, चिड़ावा में 16, उदयपुरवाटी में 31, खेतड़ी में 23, मलसीसर में 14, सूरजगढ़ में 65, झुंझुनं रूरल में 27 और अरबन में 13, बुहाना में 7 केस सामने आए। जिले में दो लोगों की मौत हुई है, वहीं 113 लोग रिकवर हुए है.