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मंडावा उपचुनावः मजिस्ट्रेट ने कहा- कन्फ्यूजन में ना रहें...जिलेभर में लागू रहेगी आचार संहिता - झुंझुनू न्यूज

मंडावा विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिसके लिए जिला मजिस्ट्रेट ने बैठक कर संबंधित राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों, प्रिंटिंग प्रेस और मीडिया के लोगों को अवगत करवा दिया है.

मंडावा विधानसभा उपचुनाव, Mandawa Assembly by-election

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Published : Sep 23, 2019, 7:47 PM IST

झुंझुनू. मंडावा विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा होने के साथ ही पूरे जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है. जिला मजिस्ट्रेट ने सोमवार को बैठक के दौरान इस बारे में साफ किया है कि लोगों को इस तरह के कंफ्यूजन है कि आचार संहिता केवल उसी विधानसभा क्षेत्र में ही लागू होगी जो कि सही नहीं है, आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी रहेगी.

उपचुनाव को लेकर पूरे जिले में लागू रहेगी आदर्श आचार संहिता

मंडावा विधानसभा में कुल 259 मतदान केंद्र होंगे और इसमें 118053 पुरुष और 110148 महिलाएं, 2530 सर्विस वोटर सहित इस चुनाव में 228201 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे. मतदान का समय सुबह 7:00 से शाम 6:00 बजे तक रहेगा. नामांकन भरने के लिए शनिवार और रविवार यानी 28 और 29 को अवकाश रहेगा.

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वहीं मंडावा विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन मलसीसर एसडीएम कार्यालय में होंगे. जिला मजिस्टेट रवि जैन, मलसीसर एसडीएम और निर्वाचन अधिकारी अमित यादव ने बताया कि आदर्श आचार संहिता में साधारण आचरण सभाएं, जुलूस, मतदान दिवस के दौरान पालना की जाने वाली आदर्श आचार संहिता मतदान केंद्र के बारे में प्रेक्षक और सत्ताधारी दल की ओर से की जाने वाली अपेक्षाओं के बारे में पूरी जानकारी दे दी गई है.

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