झालावाड़. जिला एवं सेशन कोर्ट ने दो अफीम तस्करों को दोषी पाए जाने पर 10-10 साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी मादक पदार्थ की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे.
झालवाड़ में दो अफीम तस्करों को 10 साल का कारावास - अफीम तस्करी
झालावाड़ में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में दोषी पाए जाने पर दो लोगों को कोर्ट ने 10- 10 साल करावास की सजा सुनाई है. अदालत ने उन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देने का आदेश दिया है. जुर्माना ना भर पाने की स्थिति में उन्हें एक वर्ष अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी.
एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. पुलिस ने इनको मई 2015 में 3 किलो 800 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. यह आदेश झालावाड़ के जिला और सेशन न्यायालय ने दिया है. कोर्ट ने दोषियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
दरअसल 5 मई 2015 को झालावाड़ की भवानीमंडी पुलिस ने मांडवी रोड पर नाकेबंदी के दौरान सुनेल थाना क्षेत्र के अजीमुल्ला खान और पिडावा थाना क्षेत्र के करण सिंह को गिरफ्तार किया था.तलाशी के दौरान पुलिस ने इनसे 3 किलो 800 ग्राम अफीम के बरामद की थी. जिसके बाद न्यायालय ने इनको एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाए जाने पर दोनों तस्करों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है . कोर्ट ने इनपर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना जमा नहीं कराने पर दोनों आरोपियों को एक 1 वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.