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नाबालिग पहुंची एसपी ऑफिस, कहा- पढ़ना चाहती हूं बाल विवाह नहीं कर सकती

झालावाड़ में एक नाबालिग का 2 मई को बाल विवाह होने जा रहा था. लेकिन नाबालिग बच्ची पढ़ना चाहती थी. लेकिन परिवार वालों ने उसकी एक ना सुनी. जिसके बाद बालिका ने हिम्मत दिखाई और झालावाड़ एसपी के ऑफिस पहुंच कर मामले की शिकायत की. जिसके बाद पुलिस ने बच्ची के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें शादी ना करवाने के लिये पाबंद किया है.

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झालावाड़ में बाल विवाह रुकवाया

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Published : Apr 28, 2021, 10:46 PM IST

झालावाड़. शादियों का सीजन चरम पर है. बड़े स्तर पर शादियां हो रही हैं. इस दौरान बाल विवाह भी खूब हो रहे हैं. लेकिन झालावाड़ में एक नाबालिग बालिका की हिम्मत की लोग खूब दाद दे रहे हैं. बालिका ने अपना बाल विवाह रुकवाने के लिए परिवार की मर्जी के खिलाफ एसपी ऑफिस पहुंच गई. जिसके बाद असनावर थाना पुलिस ने बालिका का बाल विवाह रुकवाया तथा उसके माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें पाबंद कर दिया है.

पढ़ें: धौलपुर में पुलिस ने रुकवाई दो नाबालिग बेटियों की शादी, माता-पिता पाबंद

दरअसल झालावाड़ जिले के असनावर कस्बे की नई आबादी क्षेत्र का है. जहां पर एक पिता ने अपनी नाबालिग बेटी की शादी तय कर दी. 2 मई को नाबालिग की शादी होने वाली थी. लेकिन नाबालिग ने हिम्मत दिखाई और शादी करने से स्पष्ट मना कर दिया. बालिका ने कहा कि वो अभी पढ़ना चाहती है. इसलिए वो बाल विवाह नहीं कर सकती. इतना कहने पर भी जब परिवार वाले नहीं माने तो वो भागकर झालावाड़ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंच गई. जहां पर उसने शादी रुकवाने के लिए परिवाद दिया.

बालिका के परिवाद पर एसपी ने कार्रवाई के असनावर थाना पुलिस और तहसीलदार को निर्देशित किया. ऐसे में पुलिस व प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आगामी 2 मई को बाल विवाह नहीं करने के लिए माता-पिता को पाबंद कर दिया. तहसीलदार चिरंजीलाल शर्मा ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत जांच में किशोरी की आयु 18 साल से कम व लड़के की आयु भी 21 साल से कम होने पर विवाह रुकवाने की कार्रवाई की गई है. विद्यालय रिकॉर्ड के अनुसार किशोरी की आयु 16 साल 4 महीने है. ऐसे में विवाह को रद्द कर दिया गया है.

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