राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

7 वर्षीय मासूम की दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट ने 7 साल की नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के एक मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी ने 27 दिसंबर 2018 को रेप के बाद मासूम की गला दबाकर हत्या कर दी थी.

jhalawar pocso court, झालावाड़ की पॉक्सो कोर्ट

By

Published : Sep 26, 2019, 9:22 PM IST

झालावाड़. पॉक्सो कोर्ट ने 7 वर्षीय मासूम के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर देने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है. पॉक्सो कोर्ट ने आज सुनाएं अपने फैसले में कोमल लोधा को धारा 302, 376, 377 व 201 के तहत दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. साथ ही 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.

नाबालिग का दुष्कर्म व हत्या करने के मामले में आरोपी को सुनाई फांसी की सजा

पढ़ेंःजयपुर में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि मनोहर थाना के कामखेड़ा थाना क्षेत्र में 27 सितंबर 2018 को आरोपी कोमल लोधा ने शौच करने खेत में गई नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और जब नाबालिग चिल्लाने लगी तो उसका गला दबाकर हत्या कर दी. बाद में आरोपी ने नाबालिग के गुप्तांगों को क्षत-विक्षत कर दिया तथा उसकी चप्पलों कुए के पास छुपा दी.

पढ़ेंःखान आवंटन घूसकांड : IAS सिंघवी समेत आठों आरोपी नहीं होंगे भगौड़ा घोषित, डीजीपी को स्पेशल सेल गठन करने के आदेश

वहीं नाबालिग के वापस घर नहीं लौटने पर उसके पिता ने आसपास के क्षेत्रों में तलाशी की लेकिन नाबालिग नहीं मिली जिसपर पिता ने थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज करवाया. कुछ समय बाद नाबालिक का शव खेत से पुलिस ने बरामद करते हुए मामले की गहनता से जांच की तो और आरोपी कोमल लोधा को गिरफ्तार किया. जिसके बाद पॉक्सो कोर्ट ने आज आरोपी को फांसी की सजा सुना दी है.

ABOUT THE AUTHOR

...view details