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Rajasthan assembly Election 2023 : अब ऑनलाइन नामांकन दा​खिल कर सकेंगे प्रत्याशी, सुविधा ऐप पर करना होगा आवेदन

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 27, 2023, 7:15 AM IST

Online nomination facility, राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब प्रत्याशी 'सुविधा ऐप' के जरिए ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकते हैं. चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों को ये सुविधा दी है. इस ऐप के जरिए वाहन, जूलूस, सभा, रैली आदि की अनुमति दी जाएगी.

Candidates Can File online nominations
Candidates Can File online nominations

जयपुर. विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अब घर बैठे भी ऑनलाइन नामांकन दा​खिल कर सकते हैं. आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग की ओर से प्रत्याशियों को इस बार ऑनलाइन नामांकन भरने की भी सुविधा दी गई है. 'सुविधा ऐप' पर प्रत्याशी ऑनलाइन भी नामांकन भर सकते हैं. इसके लिए रिटर्निंग अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई है.

जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि ऑनलाइन नामांकन भरने के लिए प्रत्याशी को सुविधा ऐप पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामांकन भरना होगा. इसके बाद संबंधित रिटर्निंग अधिकारी प्रत्याशी को अपॉइनमेंट देगा और उस दिन प्रत्याशी को उपस्थित होकर रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन की हार्ड कॉपी जमा करानी होगी. रिटर्निंग अ​धिकारियों को ऑनलाइन नामांकन जमा करने की विशेष ट्रेनिंग दी गई है. उन्होंने बताया कि राज्य में पहली बार प्रत्याशियों को यह सुविधा दी जा रही है. पहले प्रत्याशी जुलूस और रैली के रूप में जाकर नामांकन जमा करते थे. प्रत्याशियों की ओर से ऑनलाइन नामांकन भरने से आम जनता को होने वाली यातायात की समस्या से भी निजात मिलेगी.

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ऐप के जरिए मिलेगी ये अनुमति : सुविधा ऐप के माध्यम से प्रत्याशियों को कई तरह की अनुमति ऑनलाइन दी जा रही है. इसमें वाहन, जूलूस, सभा, रैली आदि की अनुमति शामिल है. सुविधा ऐप से अनुमति का आवेदन संबं​धित अधिकारी के पास जाएगा. इन आवेदन पत्रों की स्वीकृति जिला निर्वाचन अ​धिकारी, उप जिला निर्वाचन अ​​धिकारी, रिटर्निंग अ​धिकारी दे रहे हैं. इसके अलावा कलेक्ट्रेट में एकल ​खिड़की बनाई गई है, जहां अनुमति के लिए ऑफलाइन आवेदन भी किया जा सकता है.

2 घंटे में हेलीकॉप्टर की अनुमति:उन्होंने बताया कि चुनाव के समय प्रत्याशी को रैली, सभा और वाहन आदि की अनुमति जिला कलेक्ट्रेट से मिलती है. प्रत्याशी सुविधा ऐप पर सभी प्रकार की अनुमति के लिए आवेदन कर सकते हैं. यदि कोई प्रत्याशी हेलीकॉप्टर की अनुमति मांगता है तो उसे केवल 2 घंटे में निर्वाचन विभाग की ओर से अनुमति जारी कर दी जाएगी. इसके लिए पुलिस, बिजली, पीडब्ल्यूडी, अन्य विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी कलेक्ट्रेट में लगाई गई है. यह अधिकारी एक दूसरे से समन्वय कर जिला निर्वाचन विभाग को रिपोर्ट देंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर जिला निर्वाचन विभाग हेलीकॉप्टर के लिए अनुमति जारी करेगा.

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