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जयपुर रेलवे स्टेशन पर 9 स्टॉल और 5 ट्राली रात 12 बजे से प्रतिबंधित

रेलवे स्टेशनों पर वर्षों से चल रही खानपान की ट्रॉली और स्टॉल्स सीलिंग लिमिट में आने से बंद की जा रही है. रेलवे प्रशासन ने एक से ज्यादा कैटरिंग यूनिट को बंद करने के आदेश दिए हैं.

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Published : Apr 1, 2019, 2:49 AM IST

Jaipur Railway Station

जयपुर. रेलवे स्टेशनों पर वर्षों से चल रही खानपान की ट्रॉली और स्टॉल्स सीलिंग लिमिट में आने से बंद की जा रही है. रेलवे प्रशासन ने एक से ज्यादा कैटरिंग यूनिट को बंद करने के आदेश दिए हैं. मामले में विभाग की ओर दी गई समय सीमा आज सामप्त हो चुकी है.

देखें वीडियो.

दरअसलरेलवे प्रशासन नेजयपुर रेलवे स्टेशन पर 25 ट्राली और 17 स्टॉल है जिनमें से 5 ट्राली और 9 स्टॉल्स को बंद करने के आदेश दिए गए हैं. 31 मार्च रात 12 बजे तक कैटरिंग यूनिट को हटाने के आदेश दिए थे. यह समय सीमा रविवार रात 12 बजे समाप्त हो चुकी है. सीलिंग लिमिट के मुताबिक एक व्यक्ति के पास एक ट्राली और एक स्टॉल ही रह सकती है. जिसके बाद अब रेलवे स्टेशनों पर वर्षों से चल रही खानपान की ट्रॉली और स्टॉल्स सीलिंग लिमिट में आने से बंद हो जाएगी. अगर कैटरिंग यूनिट नहीं हटाई जाती तो अबखानपान इकाइयों के विस्तार को 31 मार्च को जब्त कर लिया जाएगा. कैशिंग सीमा से परे खानपान इकाइयों को बंद किया जाएगा.

रेलवे स्टेशनों पर चलने वाली खानपान कैटरिंग यूनिट बंद होने से यात्रियों पर भी असर पड़ेगा. रेलवे प्रशासन ने जयपुर मंडल, अजमेर मंडल, जोधपुर मंडल और बीकानेर मंडल में सीलिंग लिमिट के तहत खानपान की ट्राली और स्टॉल्स को बंद करने के आदेश दिए हैं. खानपान कैटरिंग के लाइसेंस फीस 31 मार्च तक ही जमा है. इसके बाद सीलिंग लिमिट से ज्यादा स्टॉल्स और ट्रॉली की लाइसेंस फीस जमा नहीं की जाएगी. कैटरिंग यूनिट का लाइसेंस रिन्यू नहीं होने पर इन्हें बंद कर दिया जाएगा.

वहीं रेलवे विभाग के इस आदेश का अखिल भारतीय रेलवे खानपान लाइसेंसीज वेलफेयर एसोसिएशन इसका विरोध कर रहा है. खानपान वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सीताराम शर्मा ने बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट में यह मामला विचाराधीन है. कोर्ट ने आदेश आने तक खानपान कैटरिंग को नहीं हटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद एसोसिएशन ने रेलवे अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि कोर्ट के आदेश आने तक खानपान कैटरिंग को राहत दी जाए.


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