जयपुर.जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग विवाहिता का अपहरण कर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने वाले मदन सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने 27 वर्षीय इस अभियुक्त पर एक लाख 75 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. वहीं अदालत ने प्रकरण में सहयोग करने के आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजय पारीक ने अदालत को बताया कि तीस जून 2019 को पीड़िता के पति ने जमवारामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी पत्नी देर रात शौच के लिए गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पानीपत से अभियुक्त को गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद किया व अभियुक्त के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र पेश किया.
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सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत को बताया कि मदन सिंह को उनके खेत पर आने के चलते जानती थी. मदन उसे भगाकर दिल्ली ले गया था, यहां वह 25 दिन तक किराए के मकान में रहे. जहां कई बार मदन ने उससे दुष्कर्म किया. वहीं इसके बाद वह उसे पानीपत ले गया. यहां भी मदन ने उससे कई बार दुष्कर्म किया. इस दौरान मदन उसे अपनी पत्नी की तरह रखता था और दूसरे लोगों को अपनी पत्नी ही बताता था. वहीं अभियुक्त पक्ष की ओर से कहा गया कि उसने नाबालिग का अपहरण नहीं किया था और उसने दुष्कर्म भी नहीं किया. अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है. ऐसे में उसे दोषमुक्त किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.