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जयपुर में चला प्राधिकरण का डंडा, 13 बीघा भूमि से हटाया अवैध निर्माण

जयपुर विकास प्राधिकरण ने बुधवार को कार्रवाई कर मुहाना गांव में 10 बीघा और विजयपुरा गांव में 3 बीघा भूमि से अवैध निर्माण को हटाया. साथ ही कैशावाला गांव में सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त करवाया.

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जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई

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Published : Nov 5, 2020, 7:28 AM IST

जयपुर.जेडीए ने बुधवार को कार्रवाई करते हुए 13 बीघा भूमि से अतिक्रमण हटाया है. जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने मुहाना गांव में करीब 10 बीघा और आगरा रोड पर विजयपुरा गांव में करीब 3 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया. साथ ही मुहाना मंडी के आगे कैशावाला गांव में सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर सड़क सीमा को अतिक्रमण से मुक्त करवाया.

जेडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ की कार्रवाई

जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि, जोन 8 के क्षेत्र में मुहाना मंडी सुखिया शमशान के पास करीब 10 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था. अवैध कॉलोनी बसाने के लिए जेडीए की बिना अनुमति और बिना स्वीकृति के निर्माण और बाउंड्रीवाल कर लिए गए थे. जिन्हें जेसीबी मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल किया है. साथ ही जोन 10 में विजयपुरा गांव में आगरा रोड पुरानी चुंगी के पास 3 बीघा निजी खातेदारी भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के लिए निर्माण कर चल रहा था. जिसे जेसीबी मशीन की सहायता से ध्वस्त कर निर्माण कार्य में चल रहे तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है.

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वहीं, जोन 5 के करतारपुरा नाला मंगल विहार में अवैध रूप से मिट्टी डालकर अतिक्रमण करते हुए मौके से एक जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया गया है. इसके अलावा जोन 11 में मुहाना मंडी के आगे केशावाला गांव में सड़क सीमा में किए गए अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया गया.

बता दें कि, जेडीए आयुक्त गौरव गोयल के नेतृत्व में प्रवर्तन शाखा नियम विरूद्ध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई कर रही है. प्रवर्तन शाखा की तरफ से अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तीन श्रेणियों में बांटते हुए कार्रवाई की जा रही है. जिसमें प्रथम श्रेणी सरकारी भूमि पर अतिक्रमण, द्वितीय श्रेणी में व्यवसायिक कॉन्प्लेक्स और तृतीय श्रेणी में निजी आवासों में नियम विरुद्ध अतिक्रमण शामिल हैं.

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