जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर जिला क्रिकेट संघ की एडहॉक कमेटी को चुनौती देने वाली रिवीजन याचिका में संघ के पूर्व अध्यक्ष महेश जोशी को पक्षकार बनाने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने इस संबंध में जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है. न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश बीआर सोनी की याचिका में महेश जोशी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि, वह जिला संघ का निर्वाचित अध्यक्ष रहा है. ऐसे में संघ से जुड़े विवाद में उसे संघ की ओर से पक्ष रखने का मौका दिया जाए. जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि, महेश जोशी को न तो अपीलीय अधिकारी के समक्ष मामले में पक्षकार बनाया गया था और नाहीं उन्होंने पक्षकार बनने की कोशिश की थी. ऐसे में उन्हें रिवीजन याचिका में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता.