जयपुर. रियल एस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी ने अपने एक फैसले में निर्णय दिया है कि कोई भी बिल्डर रेरा के एग्रीमेंट में अपने अनुसार कोई भी फेरबदल नहीं कर सकता है. इसके साथ ही रेरा ने यूनीक बिल्डर्स पर बीस हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. रेरा ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि बिल्डर आवंटी की रिफंड राशि रद्द किए गए फ्लैट के पुन: विक्रय तक नहीं रोक सकता है. ऐसे में बिल्डर बुकिंग राशि में से दस फीसदी काटकर शेष राशि परिवादी को लौटाए. रेरा ने यह आदेश प्रमोद कुमार के परिवाद पर दिए.
परिवाद में अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल ने बताया कि परिवादी ने यूनिट बिल्डर्स के एक प्रोजेक्ट में वर्ष 2020 में फ्लैट बुक कराया था और तीन लाख चालीस हजार रुपए बुकिंग राशि भी अदा कर दी थी. बाद में बैंक से लोन स्वीकृत नहीं होने के कारण करीब डेढ़ माह बाद बुकिंग कैंसिल करा दी गई. इसके बावजूद उसे बुकिंग राशि नहीं लौटाई गई और यह आश्वस्त किया गया कि इस फ्लैट का पुन: बेचान होने पर बुकिंग राशि परिवादी को लौटाई जाएगी.