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डूंगरपुर: आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सकों को दवाइयां और काढ़ा उपलब्ध करवाने के निर्देश

डूंगरपुर जिले में घर-घर आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा उपलब्ध कराने और अधिक संक्रमित क्षेत्रों में विशेष रूप से आयुर्वेदिक काढ़ा और औषधियों वितरित करने के लिए दिशा-निर्देश दिए गए हैं.

Dungarpur Collector
डूंगरपुर कलेक्टर

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Published : May 11, 2021, 7:26 PM IST

डूंगरपुर. जिला आयुर्वेद अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक कार्ययोजना, रूपरेखा तैयार कर जिला कलक्टर को प्रस्तुत करते हुए त्वरित कार्यवाही दिए गए निर्देशों के अनुसार कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करते हुए की जाए.

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जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुरेश कुमार ओला ने कहा कि आयुर्वेदिक काढ़ा एवं औषधियों का वितरण से पूर्व दिनांक, स्थान एवं समय का व्यापक प्रचार-प्रसार करें, कोविड-19 से संक्रमित लोगों एवं सम्पर्क में आये व्यक्तियों को प्राथमिकता से वितरण किया जायें, इस हेतु एक्टिव केस की सूचना मेडिकल कॉलेज से प्रतिदिन प्राप्त करने के निर्देश दिये हैं. उन्होंने कहा कि आयुर्वेदिक काढ़ा एवं औषधियों के वितरण हेतु दलों का गठन नगरीय वार्ड, ग्राम पंचायत स्तर पर करने के निर्देश दिये है. साथ ही आयुर्वेद, होमम्योपैथी एवं यूनानी दवाईयों का चिकित्सालयों में वितरण एवं उपलब्धता की जानकारी के लिए प्रभारी अधिकारी नाम एवं मोबाईल नंबर का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं.

निजी अस्पतालों के लिए दवाइयों की दरें तय

कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों को निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाने के लिए संशोधित दरों का निर्धारण किया गया है. जिला कलक्टर और अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सुरेश कुमार ओला ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, डूंगरपुर, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज और प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, डूंगरपुर और सागवाड़ा को निर्देशित किया है कि कोविड-19 के उपचार के लिए आवश्यक औषधियों को निजी चिकित्सालयों को उपलब्ध करवाने के लिए संशोधित दरों का निर्धारण किया गया है.

उन्होंने बताया कि निजी चिकित्सालय को कोविड-19 के उपचार के लिए जरूरी दवाइयों की मांग, प्रस्ताव का जिला कलक्टर से अनुमोदन कराने के उपरान्त निर्धारित दरों के अन्तर्गत नियमानुसार उपलब्ध करायेंगे. साथ ही उपलब्ध कराई जाने वाली आवश्यक औषधियों की कालाबाजारी एवं मरीज से अधिक राशि वसूल न हो यह भी लगातार पर्यवेक्षण एवं निगरानी की जाना सुनिश्चित करते हुए की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी समय-समय पर प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं.

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