धौलपुर.जिले के विशेष न्यायालय ने शुक्रवार को बोलेरो लूट कर चालक की हत्या के मामले में (Driver murdered by robbing Bolero in Dholpur) एक अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से भी दण्डित किया है.
एपीपी पुरुषोत्तम सिंह परमार ने बताया कि शेर सिंह के भाई गब्बर सिंह ने 25 जुलाई 2011 को बसईडांग पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि मेरे भाई शेर सिंह को राजीव और उसके तीन अन्य साथी उसकी बोलेरो सहित किराए पर लेकर गए थे. उन्होंने उसे विशिन गिरी के जंगलो ले जाकर में ले जाकर शेर सिंह की हत्या कर और उसकी बोलेरो को छीन कर ले गए.