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Dholpur News: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

धौलपुर पॉक्सो कोर्ट (Dholpur POCSO Court) ने नाबालिग से दुष्कर्म (rape of minor) के मामले में आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 85 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है.

20 years jail for rape accused in Dholpur
धौलपुर में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

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Published : Nov 25, 2021, 6:36 PM IST

धौलपुर. विशेष पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court ) ने राजाखेड़ा थाना इलाके में वर्ष 2018 में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही 85 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित भी किया है.

लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि राजाखेड़ा थाना इलाके में 14 मार्च 2018 को परिवादी ने पुलिस थाना राजाखेड़ा पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में बताया कि 13 वर्षीय नाबालिग बेटी को आरोपी जल सिंह ऊर्फ ज्ञान सिंह बहला-फुसलाकर ले गया. पुलिस ने मामला दर्ज करते नाबालिग को दस्तयाब करते हुए उसका मेडिकल कराया.

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पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करते हुए पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी जल सिंह उर्फ ज्ञान सिंह निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 85 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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