ग्वालियर/जयपुर. चिटफंड कंपनी के जरिए हजारों लोगों के साथ करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक और उसके एक अन्य साथी पर जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इस केस के तीन आरोपितों को फरार घोषित कर दिया है. चिटफंड कंपनी के जरिए धोखाधड़ी करने का यह मामला साल 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर में दर्ज किया गया था.
पैसे का लालच देकर करोड़ों की संपत्ति की जुटाई- एडवोकेट जगदीश शर्मा ने बताया कि गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड में ग्वालियर सहित अन्य प्रदेशों के हजारों लोगों ने करोड़ों रुपए निवेश किए थे. कंपनी ने लोगों को लालच देकर पैसे जमा कराकर करोड़ों रुपए की संपत्ति एकत्रित कर ली थी. न्यायालय ने यह माना कि अधिनियम 2000 की धारा 3 के अंतर्गत फार्म में वित्तीय कारोबार के संबंध में कलेक्टर को जानकारी नहीं दी.
बनवारी लाल कुशवाह को 6 महीने की सजा पढ़ें- 8 साल के बच्चे के हत्यारे को फांसी की सजा, पटक पटककर ली थी मासूम की जान
दोनों आरोपियों को किया फरार घोषित- इस मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बालकिशन को मुख्य दोषी मानते हुए नया जिला न्यायालय ने 6 महीने की सजा सुनाई है. साथ ही दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. इस केस के तीन आरोपियों को फरार घोषित कर दिया गया है. बता दें राजस्थान के धौलपुर से बसपा के पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह और साथी बाल किशन सिंह कुशवाह सहित अन्य लोगों ने चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों से करोड़ों रुपए ठगी की थी. इसको लेकर साल 2011 में ग्वालियर के ठाठीपुर थाना में मामला दर्ज हुआ था. जिसमें गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लिमिटेड के डायरेक्टर के खिलाफ धोखाधड़ी, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के साथ-साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. अभी भी न्यायालय में ही 25 हजार से अधिक निवेशक अपने पैसे वापस लेने के लिए चक्कर लगा रहे हैं.(Banwari Lal Chit Fund Case, Dholpur, Former MLA sentenced to six months)
अन्य प्रदेशों में भी चिटफंड के मामले दर्जःवर्तमान विधायक शोभारानी कुशवाह के पति एवं पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह के खिलाफ मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, तमिल नाडु एवं बंगाल में चिटफंड के दर्जनों मामले पंजीकृत हैं. चिटफंड के मामलों को लेकर तमिलनाडु और उड़ीसा की पुलिस धौलपुर में कई मर्तबा पूर्व में दबिश दे चुकी है. पूर्व विधायक कुशवाहा के साथ परिजन भी चिटफंड के मामले में लिप्त रहे हैं.
आजीवन कारावास की सजा काट रहे पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाहःपूर्व विधायक बनवारी लाल हत्या षड्यंत्र के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. 27 सितंबर 2012 को सदर थाना क्षेत्र के झील गांव निवासी छात्र नेता नरेश कुशवाहा की गोली मारकर हत्या की गई थी. हत्या के मामले में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह एवं उनके परिजनों समेत बुलंदशहर निवासी शार्प शूटर रोबिन जाट एवं सत्येंद्र जाट के खिलाफ हत्या का आपराधिक प्रकरण दर्ज हुआ था. लंबे अनुसंधान के बाद पुलिस एवं सीआईडी सीबी ने पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह उसके सगे भाई शिवराम कुशवाह और चचेरे भाई जितेंद्र उर्फ जीतू कुशवाहा को हत्या की साजिश का आरोपी माना था. प्रकरण में पुलिस ने विधायक बनवारी लाल कुशवाह शार्प शूटर रोबिन जाट एवं सत्येंद्र जाट को तत्कालीन समय पर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. धौलपुर न्यायालय की ओर से पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह को हत्या के षड्यंत्र का आरोपी मानते हुए 8 दिसंबर 2016 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तभी से बनवारी लाल कुशवाह भरतपुर कारागार में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं. बनवारी लाल कुशवाह की पत्नी शोभारानी कुशवाह वर्तमान में धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. हाल ही में पूर्व विधायक बनवारी लाल कुशवाह के फरार चल रहे दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है.