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चूरूः शराब के नशे में चाकू की नोंक पर किया था गैंगरेप, दो आरोपियों को आजीवन कारावास - विवाहिता के साथ दुष्कर्म

चूरू में साल 2016 में दो युवकों ने एक विवाहिता के साथ गैंगरेप किया था. इस मामले में एससी, एसटी कोर्ट ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

गैंगरेप आरोपी को आजीवन कारावास, Life imprisonment for gang rape accused
गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

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Published : Aug 17, 2021, 8:29 PM IST

Updated : Aug 17, 2021, 10:41 PM IST

चूरू.शराब के नशे में 26 साल की विवाहिता के साथ चाकू की नोंक पर साल 2016 में दो युवकों ने गैंगरेप किया था. इस मामले में एससी, एसटी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए गैंगरेप के दोनो आरोपियों को आजीवन कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

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चाकू की नोंक पर 26 वर्षीय विवाहिता से गैंगरेप के मामले में मंगलवार को चूरू की विशिष्ठ न्यायधीश एससी, एसटी कोर्ट मधु हिसारिया ने फैसला सुनाते हुए आरोपियों को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है.

गैंगरेप के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपियों ने 5 साल पहले सरदारशहर तहसील के एक गांव की 26 वर्षीय विवाहिता से चाकू की नोंक पर शराब के नशे में गैंगरेप किया था. नशे में धुत आरोपियो ने विवाहिता के साथ हैवानियत की हदें पार करते हुए गैंगरेप के बाद उसके अंगों पर चाकू से वार भी किया था.

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पीड़िता ने भानीपुरा पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया था. मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने जयदीप सिंह और रामसिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.

Last Updated : Aug 17, 2021, 10:41 PM IST

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