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चूरूः दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

चूरू जिले में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल भार्गव को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है साथ ही 65 हजार के आर्थिक दंड से दंडित किया है.

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दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

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Published : Dec 6, 2019, 8:41 PM IST

चूरू. जिले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने साल 2018 में नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.

दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने सभी सबूतों और पुलिस जांच में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है. बता दें कि साल 2018 में आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल ने नाबालिगा को उसके घर से बहला फुसला के अगवा किया फिर खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने दो दिनों तक नाबालिगा को अपनी हवस का शिकार बनाया जिसके बाद इसी बीच पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया.

पढ़ेंःअलवर: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 32 हजार जुर्माना

उधर मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और इसी दौरान नाबालिगा पुलिस को रतनगढ़ तहसील के एक गांव में एक बस स्टैंड पर मिली. जिसके बाद नाबालिगा के बयान और पुलिस अनुसंधान में आरोपी युवक को दोषी माना.

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