चूरू. जिले में शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट ने साल 2018 में नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है.
पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ठ न्यायधीश राजेन्द्र कुमार सैनी ने सभी सबूतों और पुलिस जांच में आरोपी युवक को दोषी मानते हुए यह फैसला सुनाया है. बता दें कि साल 2018 में आरोपी जयप्रकाश उर्फ बाबूलाल ने नाबालिगा को उसके घर से बहला फुसला के अगवा किया फिर खेत मे ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोपी ने दो दिनों तक नाबालिगा को अपनी हवस का शिकार बनाया जिसके बाद इसी बीच पीड़िता के परिजनों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवा दिया.