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नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने पिता को ठहराया दोषी, उम्र कैद सुनाई - Action under POCSO Act

आपनी बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी पिता कों पॉक्सो कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25,000 के जुर्माने से दंडित किया है (POCSO court sentenced life imprisonment to father).

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आरोपी पिता को उम्र कैद की सजा.

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Published : Apr 8, 2022, 8:11 PM IST

चितौड़गढ़.पोक्सो कोर्ट क्रमांक प्रथम ने शुक्रवार को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में उसके पिता को ही दोषी ठहराया और (POCSO court sentenced life imprisonment to father) उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है.

पीड़िता की मां ने इस संबंध में 2 जनवरी 2019 को पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट के अनुसार उसका पति अपने तीन बच्चों के साथ मजदूरी के लिए भदेसर के कन्नौज गांव पहुंचा था. रिपोर्ट में बताया कि एक दिन पीड़िता की मां ने अपने पति को अपनी ही पुत्री के साथ शराब के नशे में खोटा काम करते हुए पकड़ा. पीड़िता की मां ने जब मामले का विरोध किया तो आरोपी ने उसे चाकू से दिखाकर जान से मारने की धमकी दी. इस घटना के बाद पीड़िता ने मामले की सूचना पुलिस को दी. इस पुलिस ने पॉक्सो सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया (Action under POCSO Act). जांच के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपए जुर्माना लगाया है.

पढ़ेंः दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को आजीवन कारावास, सवा लाख का अर्थ दंड भी लगाया

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