चित्तौड़गढ़. 5 साल की मासूम से दुष्कर्म की कोशिश के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया है. 3 साल पुराने इस मामले में आरोपी को 10 साल की कैद के साथ अलग-अलग धाराओं में 45000 रुपए का जुर्माना सुनाया गया है.
लोक अभियोजक शोभा लाल जाट के अनुसार 24 जनवरी, 2021 को एक महिला ने राशमी पुलिस थाने में रिपोर्ट दी जिसमें बताया गया कि शाम को वह अपने घर पर काम कर रही थी. इस दौरान गणपत नाम का एक बच्चा आया और बताया कि उसकी 5 साल की बेटी को भंवरलाल पुत्र सवाई राम सालवी अपने कमरे में ले गया. वह तत्काल भंवरलाल के घर गई, जहां उसकी बेटी रोती हुई मिली. बेटी ने रोते हुए बताया कि और भंवरलाल ने उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की, लेकिन गणपत के देख लेने के कारण भंवरलाल मौके से भाग छूटा.