जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने गत 31 मई को जारी केकड़ी नगर पालिका के चेयरमैन अनिल मित्तल के निलंबन आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश अनिल मित्तल की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी नगर पालिका चेयरमैन के निलंबन आदेश पर लगाई अंतरिम रोक - Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट ने केकड़ी नगर पालिका के चेयरमैन के निलंबन आदेश की क्रियांविति पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार से जवाब भी तलब किया है...
याचिका में कहा गया कि गत 31 मई को स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता पर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए पालिका चेयरमैन के पद से निलंबित कर दिया था. याचिकाकर्ता पर मेले में अधिक खर्च करने और व्यक्तिगत निर्माणों को लेकर आरोप लगाए गए थे. याचिका में कहा गया कि निलंबन आदेश जारी करने से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया.
इसके अलावा याचिकाकर्ता पर की गई कार्यवाही पूरी तरह से राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है. ऐसे में विभाग की ओर से की गई कार्रवाई को अवैध घोषित किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.