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Provocative Speech Case: बूंदी में भड़काऊ भाषण देने के मामले में मौलाना और उसका साथी गिरफ्तार, न्यायालय ने भेजा जेल

नूपुर शर्मा के विरोध में प्रदर्शन के दौरान बूंदी में भड़काऊ भाषण (provocative speech case) देने के मामले में मौलाना और उसका साथी गिरफ्तार कर लिया गया. उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.

Maulana and his accomplice arrested in provocative speech
मौलाना और उसका साथी गिरफ्तार

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Published : Jul 1, 2022, 9:17 PM IST

बूंदी. नूपुर शर्मा के बयान के बाद जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान एक मौलाना ने बीते दिनों भड़काऊ भाषण (provocative speech case) दिया था. मौलाना का यह वीडियो उदयपुर घटना के बाद जमकर वायरल हुआ. यहां तक कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे शेयर किया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मीरा गेट निवासी मौलाना मुफ्ती नदीम और उसके साथी मोहम्मद आलम गौरी को गिरफ्तार कर लिया.

जिले में एक महीने पहले नूपुर शर्मा के बयान पर मुस्लिम समाज ने विरोध-प्रदर्शन किया था. इस मामले में एक मौलाना ने भड़काऊ भाषण कलेक्ट्रेट में दिया था. इस दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद थे. मामले में हिंदू संगठनों ने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो रही थी. बीते दिनों मौलाना का वीडियो उदयपुर घटना के बाद जमकर वायरल हुआ. यहां तक कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया था जिसके बाद बूंदी पुलिस एक्टिव हो गई. मीरा गेट निवासी मौलाना मुफ्ती नदीम और उसके साथी मोहम्मद आलम गौरी को गिरफ्तार कर लिया. दोनों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.

मौलाना और उसका साथी गिरफ्तार

पढ़ें.भड़काऊ बयान मामले में नूपुर के बाद ओवैसी और यति नरसिंहानंद के खिलाफ मामला दर्ज

हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया था कि मौलाना ने भड़काऊ भाषण देकर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किया था. इसके चलते विभिन्न संगठनों ने मौलाना की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन भी किया था. बूंदी की कोतवाली थाना पुलिस के आरोपी मौलाना को गिरफ्तार करने के बाद ही थाने के बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हो गए. इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया. वहां पर भी बाहर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई थी. हालांकि पुलिस ने पहले ही पर्याप्त जाप्ते का इंतजाम कर रखा था. आरोपी मौलाना मुफ्ती नदीम और मोहम्मद आलम गौरी को जेल ले जाया गया.

अभियोजन अधिकारी हरि सिंह मीणा धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले में 295 ए, नफरत फैलाने 153 ए व देश की अखंडता को क्षति पहुंचाना 153 बी आईपीसी के तहत कार्रवाई की गई. आरोपियों का जमानत पत्र भी दाखिल हुआ था, लेकिन समय अभाव के चलते उस पर सुनवाई नहीं हो पाई. ऐसे में शनिवार को उस पर सुनवाई की जाएगी.

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