राजस्थान

rajasthan

ETV Bharat / state

बूंदीः क्लेम राशि नहीं भरने का मामला, जलदाय विभाग की जीप को कुर्की करने के आदेश

बूंदी में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट ने एक्सीडेंट के मामले में फैसला सुनाते हुए बूंदी जिला कलेक्टर की कार, कुर्सी और जलदाय विभाग की जीप कुर्की करने सहित जलदाय विभाग के जीप चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. साथ ही राशि को चुकता करने के लिए 14 फरवरी अंतिम तारीख मुकर्रर की गई है.

bundi news, rajasthan news, जलदाय विभाग की जीप, बूंदी जिला कलेक्टर, कुर्की करने के आदेश, दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट
कुर्की करने के आदेश

By

Published : Feb 7, 2020, 10:16 PM IST

बूंदी.जिले में 6 साल पहलें जलदाय विभाग की जीप हादसे में घायल हुए व्यक्ति को 82 हजार की राशि को जमा नहीं करवाने पर बूंदी की मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट ने मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. बूंदी कलेक्टर की कार, कुर्सी और जलदाय विभाग की जीप को कुर्की करने के आदेश सहित जीप चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही 82 हजार राशि को चुकता करने के लिए 14 फरवरी की तारीख मुकर्रर की गई है.

क्लेम राशि नहीं भरने का मामला

जानकारी के अनुसार 6 साल पहले रामरतन भील नामक व्यक्ति की जलदाय विभाग की जीप से टक्कर हो जाने के बाद रामरतन बुरी तरह से घायल हो गया था. इस पर रामरतन ने बूंदी जिला कलेक्टर, जलदाय विभाग और जीप चालक पर क्लेम राशि लेने के लिए कोर्ट में दावा प्रस्तुत किया था. 6 साल तक चले इस मामले में कोर्ट ने इन तीनों को 82 हजार राशि देने का आदेश दिया था, लेकिन ना तो यह तीनों कोर्ट में पेश हुए, ना ही राशि को जमा करवाया है.

पढ़ेंः भाजपा में घनश्याम तिवाड़ी की वापसी की सुगबुगाहट, संघ के जरिए वापसी की कोशिश

ऐसे में पीड़ित राम रतन भील ने वसूली का दावा फिर से मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण कोर्ट में प्रस्तुत किया है. इस पर कोर्ट ने बूंदी जिला कलेक्टर की कार, कुर्सी और जलदाय विभाग जीप को कुर्की करने का आदेश दिया है. साथ ही जलदाय विभाग के चालक को नोटिस देते हुए अवार्ड राशि को भुगतान करने का आदेश सुनाया गया है. कोर्ट ने 14 फरवरी अंतिम तारीख मुकर्रर की है और कहा है कि अगर क्लेम राशि तीनों द्वारा कोर्ट में जमा नहीं करवाई जाती है, तो कोर्ट ने उक्त आदेश जो सुनाया है उसे अमल में लाया जैए.

बूंदी में जिला कलेक्टर की कुर्सी और कार कुर्की किए जाने का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी दुर्घटना के ऐसे ही मामले में कोर्ट द्वारा कुर्की करने के आदेश दिए थे. फिर से बूंदी जिला कलेक्टर और जलदाय विभाग की कार और कुर्सी को कोर्ट द्वारा कुर्क किए जाने के आदेश जारी करने के बाद विभाग में हड़कंप मच गया है. अब देखना होगा कि कोर्ट के आदेश जारी होने के बाद कोर्ट में राशि जमा होती है या नहीं.

ABOUT THE AUTHOR

...view details