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अजमेर: नसीराबाद में राजकीय महाविद्यालय के पास निर्माण को लेकर उचित कार्रवाई की मांग - कार्रवाई की मांग

अजमेर के ब्यावर मार्ग स्थित राजकीय गोविन्द सिंह गुर्जर महाविद्यालय के सामने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निर्माणधीन प्रोजेक्ट के सामने सार्वजनिक नोटिस बोर्ड लगने के बाद राजकीय महाविद्यालय विकास समिति के सदस्य एडवोकेट अशोक जैन ने स्टेशन कमांडर, प्राधिकृत अधिकारी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजा किया है. एडवोकेट अशोक जैन ने पत्र अपने पत्र में 21अक्टूबर 2016 के सर्कुलर का हवाला दिया है.

Nasirabad Ajmer News, महाविद्यालय के नजदीक निर्माण
नसीराबाद में राजकीय महाविद्यालय के पास निर्माण को लेकर कार्रवाई की मांग

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Published : Jan 23, 2021, 9:11 AM IST

नसीराबाद (अजमेर). जिले के ब्यावर मार्ग स्थित राजकीय गोविन्द सिंह गुर्जर महाविद्यालय के सामने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के निर्माणधीन प्रोजेक्ट के सामने सार्वजनिक नोटिस बोर्ड लगाया गया है. इसमें 500 की मीटर परिधि क्षेत्र में निर्माण के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने की अनिवार्यता की बात कही गई है. इस संदर्भ में राजकीय महाविद्यालय विकास समिति के सदस्य एडवोकेट अशोक जैन ने स्टेशन कमांडर, प्राधिकृत अधिकारी, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, उपखंड अधिकारी और अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजा किया है.

नसीराबाद में राजकीय महाविद्यालय के पास निर्माण को लेकर कार्रवाई की मांग

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एडवोकेट अशोक जैन ने पत्र अपने पत्र में 21 अक्टूबर 2016 के सर्कुलर का हवाला दिया है. इसके अनुसार नसीराबाद छावनी में इफेक्टिव सर्विलांस के लिए केवल मात्र 10 मीटर के परिधि क्षेत्र में ही स्टेशन कमांडर से निर्माण सम्बन्धी अनापत्ति लेने का प्रावधान है. उन्होंने मांग की है कि जनहित, व्यापक शैक्षिक हितों और विकास को ध्यान में रखते हुए 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में निर्माण की वैधानिकता पर उचित कार्रवाई करें.

एडवोकेट अशोक जैन का पत्र (पेज-1)

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एडवोकेट अशोक जैन ने बताया कि ब्यावर मार्ग स्थित राजकीय महाविद्यालय के सामने करीब 2 साल से उक्त निर्माणधीन प्रोजेक्ट का कार्य किया जा रहा है. कुछ दिन पूर्व एक नोटिस बोर्ड लगाया गया है. इस सूचना बोर्ड में रक्षा मंत्रालय के रक्षा संशाधन स्थापना की सीमा से 500 मीटर तक कि परिधि क्षेत्र में निर्माणों की स्वीकृति के लिए रक्षा मंत्रालय के आदेश दिनांक 18 मई 2011 के अनुसार नजदीकी मिलिट्री ऑथोरिटी से अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य है. इस संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी की गई है.

एडवोकेट अशोक जैन का पत्र (पेज-2)
एडवोकेट अशोक जैन ने बताया कि इस सूचना बोर्ड पर जिस सर्कुलर का हवाला दिया गया है, उसके स्थान पर दिनांक 21 अक्टूबर 2016 को नया सर्कुलर जारी कर दिया गया है.
एडवोकेट अशोक जैन का पत्र (पेज-3)

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