अजमेर.नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में अजमेर की पॉक्सो एक्ट प्रकरण की कोर्ट संख्या एक ने एक आरोपी को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आरोपी को 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से भी दंडित किया है. घटना केकड़ी थाना क्षेत्र की थी, जहां एक शादी के कार्यक्रम में आरोपी ने नाबालिग के साथ अश्लील हरकत की थी.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 3 मई 2022 को नाबालिग के पिता ने केकड़ी शहर थाना पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि उसकी बेटियां 2 मई 2022 को पड़ोस में हो रहे एक शादी के कार्यक्रम में खेल रही थी. उस दिन बारात आई हुई थी. इसमें आरोपी हेमराज ने शराब पी रखी थी. आरोपी हेमराज सभी लड़कियों के प्रति बुरी नजर बनाए हुए था. रात 9:30 बजे जब लड़कियां बाड़े में शौच के लिए गई, तब आरोपी हेमराज भी वहां पहुंच गया. आरोपी हेमराज को देखकर लड़कियों ने भागने की कोशिश की लेकिन हेमराज ने नाबालिग पीड़िता को पकड़ लिया. इसके बाद उससे अश्लील हरकत की. इस दौरान नाबालिग ने शोर मचाया, जिसे सुनकर पिता मौके पर पहुंचे. इस पर आरोपी हेमराज मौके से भाग गया. आरोपी हेमराज की घिनौनी हरकत को तीनों नाबालिग लड़कियों ने देखा था.