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अजमेरः नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना - Posco court

अजमेर जिले की विशेष न्यायालय पॉस्को संख्या दो के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने नाबालिक लड़की से अपहरण और बलात्कार के मामले में आरोपी कौशल किशोर माली निवासी ब्यावर के बोरा कॉलोनी को 10 साल की कठोर कारावास और 50 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.

Accused gets convicted, Posco court, युवती से दुष्कर्म

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Published : Oct 11, 2019, 4:15 PM IST

अजमेर. जिले पॉस्को न्यायालय के विशेष अदालत के न्यायाधीश राजेश चंद्र गुप्ता ने एक नाबालिक लड़की से को अगवा कर बलात्कार के मामले में आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास के साथ-साथ 50 हजार का अर्थदंड लगाया है. आरोपी का नाम कौशल किशोर माली निवासी ब्यावर के बोरा कॉलोनी का रहने वाला है.

दुष्कर्म के आरोपी को मिली 10 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी कौशल किशोर पीड़िता को पहले से ही जानता था. वह 16 जनवरी 2017 को स्कूल से लौटने के बाद पीड़िता को बाइक पर अगवा कर ले गया. इसके बाद आरोपी पीड़िता को अहमदाबाद, जयपुर समेत कई स्थानों पर लेकर गया, जहां उसके साथ बलात्कार किया.

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बता दें कि इश मामले में पीड़िता के परिजनों ने ब्यावर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज कराकर शिकायत की. अनुसंधान में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण में 7 गवाह और 25 दस्तावेज बतौर साक्ष्य के पेश किए गए थे.

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