सीकर.जिला एवं सेशन न्यायालय ने पति की हत्या के मामले में आरोपी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने पत्नी के भाई को भी 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. मामले की खास बात यह है कि इसमें महिला की बेटी का बयान ही सजा का मुख्य आधार बना.
बेटी ने पिता को मारते हुए अपनी मां को देख लिया था. लोक अभियोजक किशोर कुमार सैनी ने बताया कि 18 जून 2017 को पिपराली के पास स्थित देव नाडा गांव में रेणु ने अपने पति कन्हैयालाल के साथ मारपीट की थी. रेणु के साथ उसका भाई कुलदीप भी मौजूद था.
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