कोटा.कोरोना के बढ़तेमामलों को देखते हुए कोटा में धारा- 144 लागू की गई है. इसके आदेश शुक्रवार को जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने जारी कर दिए. ऐसे में अब एक स्थान पर पांच लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी गई है. हालांकि लॉकडाउन जैसी स्थिति नहीं लगाई गई है.
शादी विवाह और समारोह को भी इस धारा- 144 से बाहर रखा गया है. लेकिन साफ तौर पर सख्ती करते हुए निर्देश जारी किए गए हैं कि शादी विवाह स्थल पर 100 से ज्यादा लोगों को नहीं बुलाना होगा. परिचित के अंतिम संस्कार की अंत्येष्टि में भी 20 से ज्यादा लोगों को एकत्रित नहीं करने की हिदायत जारी की गई है. धारा- 144 को 31 जनवरी 2021 तक लगाया गया है.
बंद रहेंगे धरने प्रदर्शन
धारा- 144 के चलते रैली जुलूस सभा और सार्वजनिक समारोह को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है. इसके अलावा स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल, थियेटर्स. मल्टीप्लेक्स और गार्डन भी बंद रहेंगे. इन्हें राज्य सरकार के आगामी आदेश के बाद ही खोला जाएगा. साथ ही सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी बड़े स्तर पर आयोजित नहीं होंगे.
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