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सीआई और हैड कांस्टेबल के खिलाफ पर्याप्त सबूत के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई : HC

राजस्थान हाईकोर्ट ने बजरी माफिया से बंधी लेने वाले बासनी थाने के सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी. लेकिन, इस बीच कोर्ट ने एसीबी के जांच अधिकारी को लताड़ते हुए कहा कि सभी तरह के साक्ष्य होने के बाद भी सीआई और हैड कांस्टेबल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया...

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Published : May 31, 2019, 6:14 PM IST

The High Court said why after all the evidence did not arrest the CI and the head constable

जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश विजय विश्नोई ने शुक्रवार को बजरी माफिया से बंधी लेने वाले बासनी थाने के सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह को जमानत दे दी है. लेकिन साथ ही एसीबी के जांच अधिकारी को लताड़ लगाते हुए कहा कि सभी तरह के साक्ष्य होने के बावजूद सीआई संजय बोथरा व हैड कांस्टेबल तेजाराम को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया?

हाईकोर्ट ने पूछा सीआई व हैड कांस्टेबल के खिलाफ पर्याप्त सबूत तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

कोर्ट में मौजूद अनुसंधान अधिकारी भोपालसिंह ने कहा कि हमारे पास पूरे साक्ष्य हैं, हम जल्द गिरफ्तार करेंगे. इस पर कोर्ट ने कहा कि नामजद आरोपी ने गायब रहने के बाद वापस ज्वाइन कर लिया और आप कुछ नहीं कर पाए ऐसा क्यों? इस पर अनुसंधान अेधिकारी ने कहा कि हमने दबीश दी थी. लेकिन वह मिले नहीं. लेकिन जल्दी कार्रवाई करेंगे. कोर्ट ने हेड कांस्टेबल तेजाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी.

उल्लेखनीय है कि 10 मई को एसीबी के एडिशनल एसपी डॉ दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने बासनी थाने के सब इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह को बीस हजार की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था. इस मामले में गजेंद्र सिंह के बयानों के आधार पर तत्कालीन थानाधिकारी सीआई संजय बोथरा व हैड कांस्टेबल तेजाराम को भी नामजद आरोपी बनाया गया था. इसके चलते दोनों गायब हो गए थे. 9 दिन बाद संजय बोथरा कमिश्नर के सामने पेश हुए, लेकिन उन्हें एसीबी ने गिरफ्तार नहीं किया. इतना ही नहीं अभी तक पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया. जबकि तेजाराम तो अभी तक गायब है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई पुलिस कमिश्नर ने नहीं की है.

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